( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :353/2020
- ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स(अब पंजाब नेशनल बैंक) द्वारा ब्रांच मैनेजर, के0डी0 डेन्टल कॉलेज, मथुरा।
- ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स (अब पंजाब नेशनल बैंक) द्वारा चीफ मैनेजर, आर0आर0एल0 क्लस्टर नियर गोवर्धन चौराहा, मथुरा।
अपीलार्थीगण/विपक्षीगण 1 व 3
1-चन्द्र प्रकाश यादव पुत्र श्री बड़े सिंह निवासी-बी-12, सीख रोड, कृषि उत्पादन मण्डी समिति मथुरा, यू0पी0
प्रत्यर्थी/परिवादी
2-ट्रान्स यूनियन सिविल लिमिटेड, बन इण्डिया बुल्स सेंटर, आफिस का पता-19वॉं तल, टावर 2-ए व 2-बी, 41, सेनापति काल्फ मार्ग, एल्टिफेन्स रोड, मुम्बई, 400013
प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या-2
दिनांक : 11-01-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री लाल जी गुप्ता उपस्थित। प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी, श्री ए0 के0 पाण्डेय एवं श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित आए।
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या-253/2019 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 21-09-2020 के विरूद्ध इस न्यायालय के सम्मुख योजित की गयी है।
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निर्विवादित रूप से अपीलार्थी बैंक द्वारा शिक्षा ऋण के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को कुल धनराशि रू0 1,16,000/-रू0 दिनांक 03-12-2011 को प्राप्त करायी गयी थी जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा समयावधि में उक्त धनराशि वापस नहीं की गयी है तदनुसार पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते/सहमति के आधार पर प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी बैंक को कुल धनराशि रू0 50,000/-रू0 प्राप्त कराये गये हैं अर्थात रू0 50,000/- की धनराशि प्राप्त कराये जाने को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा ऋण को समाप्त किया गया है जिसकी सूचना विपक्षी संख्या-2 को संबंधित बैंक द्वारा प्राप्त करायी जानी थी जो विपक्षी संख्या-2 के विद्धान अधिवक्ता श्री सतीश चन्द्र श्रीवास्तव के कथनानुसार बैंक द्वारा प्राप्त नहीं करायी गयी है जिसके कारण एन.ओ.सी. से संबंधित प्रपत्र विपक्षी संख्या-2 द्वारा जारी नहीं किये गये हैं।
ऊपर उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अर्थात यह कि पक्षकारों के मध्य प्राप्त/देय धनराशि के संबंध में आपसी समझौता/सहमति हो चुकी है तथा अपीलार्थी बैंक को कुल धनराशि रू0 50,000/- प्राप्त करायी जा चुकी है अतएव अपीलार्थी बैंक को आदेशित किया जाता है कि वह विधि अनुसार 04 सप्ताह की अवधि में विपक्षी संख्या-2 को उक्त के संबंध में अवगत कराते हुए विपक्षी संख्या-2 से अपेक्षित प्रमाण पत्र 06 सप्ताह की अवधि में प्राप्त करते हुए उसकी प्रति परिवादी को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रस्तुत अपील को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।
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आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1