(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-734/2009
Bareilly Nagar Corporation Versus Chandra Pal Gupta & other
दिनांक : 01.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-172/2007, चन्द्रपाल गुप्ता व अन्य बनाम बरेली नगर निगम द्वारा नगर आयुक्त में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 25.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री एस0के0 शुक्ला उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी उपस्थित हैं। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी से भुगतान प्राप्त करने के लिए विभिन्न तिथियों को 4,14,853/-रू0 जमा किये गये, परंतु कभी भी परिवादी के पक्ष में भवन आवंटित नहीं किया गया, इसलिए यह राशि वापस लौटा दी गयी, परंतु इस राशि पर ब्याज अदा नहीं किया गया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने 09 प्रतिशत की दर से ब्याज आंकलित करते हुए अदा करने का आदेश पारित किया है, चूंकि विपक्षी द्वारा भूखण्ड आवंटन की कार्रवाई लाभ हानि रहित योजना के अंतर्गत की जाती है, इसलिए उनके समक्ष जमा राशि पर 09 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करने का आदेश देना अनुचित है। ब्याज दर 06 प्रतिशत की दर से अदा करने के लिए आदेशित किया जाना चाहिए था। अत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज दर 09 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश पुष्ट किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2