Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/345

Purvanchal Gramin Bank - Complainant(s)

Versus

Chandra Bhushan Mishra - Opp.Party(s)

Ashish Saxena

01 May 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/345
( Date of Filing : 03 Mar 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Purvanchal Gramin Bank
Gorakhpur
...........Appellant(s)
Versus
1. Chandra Bhushan Mishra
Gorakhpur
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 01 May 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

मौखिक

अपील सं0-345/2009

 

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, गोरखपुर द्वारा परिवाद सं0-417/2008 एवं में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 31-01-2009 के विरूद्ध)

 

पूर्वांचल ग्रामीण बैंक व एक अन्‍य

बनाम

चन्‍द्र भूषण मिश्र

समक्ष:-

1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. मा0 श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

 

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित: श्री आशीष सक्‍सेना विद्वान अधिवक्‍ता के  

                             कनिष्‍ठ सहायक अधिवक्‍ता श्री पारस प्रधान।  

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित: कोई नहीं।

 

दिनांक :- 01-05-2024.

 

मा0 श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

 

निर्णय

यह अपील, उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-15 के अन्‍तर्गत, जिला उपभोक्‍ता आयोग, गोरखपुर द्वारा परिवाद सं0-417/2008 एवं में पारित प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 31-01-2009 के विरूद्ध योजित की गयी है। विद्वान जिला आयोग ने इस निर्णय से परिवाद सं0-416/2008 राजेश मिश्र बनाम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक व एक अन्‍य एवं परिवाद सं0-417/2008 चन्‍द्र भूषण मिश्र बनाम पूर्वांचल ग्रामीण बैंक व एक अन्‍य को संयुक्‍त रूप से निर्णीत किया है।

हमारे द्वारा केवल अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना गया तथा पत्रावली का सम्‍यक् रूप से परिशीलन किया गया। प्रत्‍यर्थी की ओर से कोई उपस्थितनहीं हुआ।

विद्वान जिला आयोग ने परिवाद सं0-416/2008 एवं परिवाद सं0-417/2008 को स्‍वीकार करते हुए विपक्षी को यह निर्देश दिया है कि परिवादीगण

 

-2-

द्वारा लिए गए ऋण के सम्‍बन्‍ध में कृषि ऋण माफी योजना 2008 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाए और इस बिन्‍दु पर 02 माह के अन्‍दर निष्‍कर्ष दिया जाए। इस आदेश से अपीलार्थीगण किसी भी दृष्टि से प्रभावित नहीं हैं। अत: इस  आदेश के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील औचित्‍यहीन एवं निरर्थक होने के कारण निरस्‍त होने योग्‍य है।  

आदेश

वर्तमान अपील निरस्‍त की जाती है।

अपील व्‍यय उभय पक्ष अपना-अपना स्‍वयं वहन करेंगे।

अपीलार्थीगण द्वारा यदि उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम की धारा-15 के अन्‍तर्गत कोई धनराशि जमा की गई हो तो वह सम्‍पूर्ण धनराशि मय अर्जित ब्‍याज के सम्‍बन्धित जिला आयोग को विधि अनुसार एक माह में प्रेषित कर दी जाए ताकि विद्वान जिला आयोग द्वारा प्रश्‍नगत निर्णय एवं आदेश के सन्‍दर्भ में उक्‍त धनराशि का विधि अनुसार निस्‍तारण किया जा सके।

      उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्‍ध करायी जाय।

      वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

        (सुधा उपाध्‍याय)                   (सुशील कुमार)

            सदस्‍य                             सदस्‍य                    

 

दिनांक :- 01-05-2024.

                    

 

 

प्रमोद कुमार,

वैय0सहा0ग्रेड-1,

कोर्ट नं.-2.        

 

  

             

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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