Baljeet Singh filed a consumer case on 24 Sep 2015 against Chairman, Rajasthan Aavasan Mandal in the Kota Consumer Court. The case no is CC/79/2010 and the judgment uploaded on 12 Oct 2015.
बलजीत सिंह बनाम चैयरमेन रा0 आवा0 मंडल जयपुर आदि
परिवाद संख्या 79/2010
24.09.2015 परिवादी अथवा उसके अधिवक्ता अंतिम बहस हेतु नियत तिथी दिनांक 31.08.2015 एवं 09.09.15 को उपस्थित नहीं हुये। विपक्षी आवा0 मंडल के वकील को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवादी ने विपक्षी मंडल का संक्षेप में यह सेवा-दोष बताया है कि सुनैल आवासीय योजना में उसके आवेदन पंजीकरण संख्या जी.आर.एस./सुनैल/2004/0186 में उसे वरियता नहीं बतायी गयी उसने पंजीकरण सुनैल से कोटा/भिवाड़ी स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन पत्र 31.03.2004 को शुल्क 500/-रूपये सहित प्रस्तुत किया लेकिन बार-बार कहने पर भी स्थानान्तरण नहीं किया जबकि अन्य लोगों के पंजीकरण जिन्होंने बाद में प्रार्थना की थी स्थानान्तरित कर दिये। इस प्रकार विपक्षी मंडल ने मनमानी करते हुये उसे मानसिक संताप पहुॅंचाया है।
विपक्षी मंडल के जवाब का सार है कि परिवादी ने मनमर्जी से स्थानान्तरण हेतु बिना कारण बताये आवेदन दिया व शुल्क दिया मंडल ने 06.01.2005 से पंजीकरण स्थानान्तरण पर रोक लगा रखी है जिसे आदेश दिनांक 12.10.06 मेें भी दोहराया गया है। आदेश दिनांक 03.09.07 से कोटा में भूमि की अनुपलब्धता के कारण अन्य शहरों से कोटा शहर में पंजीकरण स्थानान्तरण पर विशेष रूप से रोक लगाई हुयी है। इस कारण परिवादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार्य योग्य नहीं है जिसकी सूचना उसे पत्र दिनांक 07.02.08 से दी जा चुकी है। परिवादी ने पूर्वग्रहण राशि ब्याज सहित जमा नहीं कराई है विपक्षी का कोई सेवा-दोष नहीं है।
परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा आवास-पंजीकरण आवेदन-पत्र व उसकी प्राप्ती रसीद शपथ-पत्र पंजीकरण राशि जमा कराने के चालान, स्थानान्तरण आवेदन व उसके शुल्क की रसीद सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त सूचना आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की हैै।
विपक्षी मंडल ने साक्ष्य में मोहम्मद शकील कुरैशी के शपथ-पत्र के अलावा मंडल के आदेश दिनांक 06.01.2005, 12.10.2006 व 03.09.2007 की प्रतियाॅं परिवादी को प्रषित-पत्र दिनांक 07.02.2008 पूर्वग्रहण राशि जमा कराने हेतु दिनांक 04.05.06 आदि की प्रतियाॅं प्रस्तुत की हंै।
हमने विचार किया प्रार्थी ने मंडल की सुनैल आवासीय योजना, 2004 में आवेदन पत्र व पंजीकरण राशि 31.03.2004 को दी उसी रोज पंजीकरण कोटा में स्थानान्तरण हेतु आवादन-पत्र प्रस्तुत कर दिया जिसमें कोई कारण अंकित नहीं किया उसने भिवाड़ी में स्थानान्तरण के लिए कोई आवेदन ही नहीं दिया। विपक्षी मंडल ने आदेशों के प्रति प्रस्तुत करके स्पष्ट किया है कि 06.01.05 से स्थानान्तरण पर रोक लगायी हुयी है तथा कोटा शहर में जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण अन्य शहर से यहॅंा स्थानान्तरण की विशेष रोक लगाई हुयी है। विपक्षी मंडल से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त सूचना से ऐसा प्रकट नहीें होता है कि 31.03.2004 के पश्चात् सुनैल से अथवा अन्य शहर से कोटा में पंजीकरण स्थानान्तरित हुये। रावतभाटा से कोटा में 6 पंजीकरण स्थानान्तरण होने की सूचना है। रिकाॅर्ड पर विपक्षी का आवेदन-पत्र है कि रावतभाटा में मामला न्यायालय में लंबित होने से वहाॅं एक भी मकान नहीं बना इस कारण वहाॅं से आवेदन-पत्र स्थानान्तरित हुये।
उपरोक्त विवेचन से हम पाते हैैं कि परिवादी अपना ऐसा कोई अधिकार सिद्ध नहीं कर सका है कि वह सुनैल से कोटा आवेदन-पत्र स्थानान्तरित करा सके विपक्षी मंडल ने सेवा में कोई कमी नहीं की है, इसलिये आवेदन-पत्र खारिज होने योग्य है।
अतः आवेदन-पत्र खारिज किया जाता है। आदेश खुले मंच में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।
(हेमलता भार्गव) (महावीर तॅंवर) (भगवान दास)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
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