MAHE PAIKAR KHAN filed a consumer case on 07 Mar 2024 against CENTRAL UP GAS LIMITED in the Bareilly-II Consumer Court. The case no is CC/18/2023 and the judgment uploaded on 09 Mar 2024.
1. पक्षकारों के अभिभाषकगण उपस्थित।
2. समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत।
3. समझौते के अनुसार परिवादी विपक्षी का गैस कनेक्शन लेने को तैयार है।
4. अतः उभयपक्ष से चर्चा करने के पश्चात समझौता डिक्री पारित की जाती है कि विपक्षी परिवादी का गैस कनेक्शन 7 दिवस के भीतर प्रदान करेगा साथ ही परिवादी को सनफलेम कम्पनी का दो बर्नर वाला एक नया गैस चूला प्रदान करेगा।
5. पक्षकार अपना अपना व्यय वहन करेगे।
6. प्रकरण पंजी से निरस्त किया जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात निर्धारित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।
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