(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2461/2013
Yusuf Ali Versus Central Bank of India
दिनांक : 05.08.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-107/2007, युनुस अली बनाम सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में विद्वान जिला आयोग, कुशीनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद स्वीकार करते हुए बीमित दुकान में अग्निकाण्ड के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किये गये परिवाद को अंकन 1,00,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति पर स्वीकार किया है। अंकन 1,00,000/-रू0 की क्षति का आंकलन इस आधार पर किया गया है कि सम्पूर्ण दुकान नष्ट होने का कोई प्रमाण नही है। अत: क्षतिपूर्ति की राशि में बढ़ोत्तरी का कोई आधार नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2