राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या- 1880/2017
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम,II लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या- 681/2016 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध)
Sunil kumar Shukla S/o Jai Prakash Shukla R/o 632/79 Urmila puri Colony surendar nagar lucknow.
..............अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
Branch Manager, Central Bank Of India 25-A Joppling Road Lucknow. ..........प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विष्णु कुमार मिश्रा।
विद्वान अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : -
दिनांक: 18.10.2017
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद सं0- 681/2016 सुनील कुमार शुक्ला बनाम ब्रांच मैनेजर सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में जिला फोरम II लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.09.2017 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी सुनील शुक्ला की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार मिश्रा उपस्थित आए। प्रत्यर्थी ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
मैनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
दिनांक 12.09.2017 को पक्षकारों के अनुपस्थित होने पर परिवाद निरस्त किया गया है। अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 12.09.2017 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। अत: मैं इस मत का हूं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.09.2017 अपास्त किया जाए और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि वह उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरान्त विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करे और परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 12.09.2017 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और
तदोपरान्त विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही विपक्षी को नोटिस जारी कर यथाशीघ्र सुनिश्चित करे तथा परिवाद का निस्तारण विधि के अनुसार करे।
उभय पक्ष दिनांक 22.11.2017 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होंगे।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
सुधांशु श्रीवास्तव, आशु0 कोर्ट नं0-1