मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
परिवाद संख्या-40/2011
मैसर्स श्री देव इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स 953/2, महरौली, पोस्ट आफिस कवि नगर, निकट महरौली रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद, यू0पी0, द्वारा प्रोपराइटर लोकेश शर्मा, द्वितीय पता 64/5 ब्लाक II सी, नेहरू नगर, गाजियाबाद, यू0पी0।
परिवादी
बनाम्
सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, राईट गंज ब्रांच गाजियाबाद, यू0पी0, द्वारा मैनेजर।
विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
विपक्षी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 05.01.2017
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रकरण पुकारा गया। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि पीठ द्वारा दिनांक 02.02.2015 को इस आशय का आदेश पारित किया गया था कि परिवाद के विरूद्ध The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है। वर्तमान प्रकरण में परिवादी काफी अरसे से अनुपस्थित चल रहा है और पैरवी हेतु स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी उनकी ओर से पैरवी नहीं की जा रही है। आज भी परिवादी अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि परिवादी को वर्तमान परिवाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, अत: प्रस्तुत परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद, परिवादी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किया जाता है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2