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राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ
परिवाद संख्या 59 सन 2010
कृष्ण पाल यादव पुत्र स्व0 रामआधार यादव, निवासी मोहल्ला खरैया पोखरा मेडिकल कालेज रोड, बशारतपुर, जिला गोरखपुर (उ0प्र0)
.............परिवादी
बनाम
सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, सेण्ट्रल हेड क्वाटर, चन्द्रमुखी नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, द्वारा मैनेजिंग डाइरेक्टर/चेयरमैन व अन्य ।
..............विपक्षीगण
समक्ष:-
1 मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
2 मा0 श्री राजेन्द्र सिंह , सदस्य।
विद्वान अधिवक्ता परिवादी : डा0 उदयवीर सिंह ।
विद्वान अधिवक्ता विपक्षी : कोई नहीं ।
दिनांक: 24.07.2020
माननीय श्री गोवर्धन यादव, सदस्य द्वारा उदघोषित ।
पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता डा0 उदय वीर सिंह उपस्थित हैं। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। परिवादी की ओर से इस परिवाद को वापस लिए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि दौरान परिवाद पक्षकारों के मध्य विवाद सुलझ गया है और इस परिवाद को चलाने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है ।
चूंकि परिवादी इस परिवाद को चलाना नहीं चाहता है, अत: यह परिवाद, परिवाद वापसी प्रार्थना पत्र के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
यह परिवाद] परिवाद वापसी प्रार्थना पत्र के आधार पर निरस्त किया जाता है।
उभय पक्ष इस परिवाद का अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध करा दी जाए।
(गोवर्धन यादव) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
कोर्ट-2
(S.K.Srivastav,PA)