Uttar Pradesh

StateCommission

A/1311/2019

Kaushal Sachdev - Complainant(s)

Versus

Central Bank of India - Opp.Party(s)

Alok Sinha

18 Nov 2019

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1311/2019
( Date of Filing : 14 Nov 2019 )
(Arisen out of Order Dated 20/09/2018 in Case No. C/288/2012 of District Kanpur Nagar)
 
1. Kaushal Sachdev
S/O Shri Tilak RAj SAchdev R/O 120/18 Lajpat Nagar P.S. Nazirabad Kanpur
...........Appellant(s)
Versus
1. Central Bank of India
Kkanpur Bar Association Branch Court Compound Kanpur Through its Branch Manager
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN PRESIDENT
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 18 Nov 2019
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखन

अपील संख्‍या-1311/2019

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्‍या 288/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के विरूद्ध)

KAUSHAL SACHDEV

S/o Shri Tilak Raj Sachdev,

R/o 120/18, Lajpat Nagar,

P.S. Nazirabad, Kanpur                                   

                                 ...................अपीलार्थी/परिवादी

बनाम

1. CENTRAL BANK OF INDIA

Kanpur Bar Association Branch,

Court Compound, Kanpur

Through its Branch Manager

2. UNITED INDIA INSURANCE CO. LTD.

Divisional Office No.3, 2nd Floor, “Gumti Plasa”

118/90, Kaushal Puri, Kanpur

Through its Divisional Manager

                                ................प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक सिन्‍हा,                                    

                           विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 18.11.2019

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अख्‍तर हुसैन खान, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

परिवाद संख्‍या-288/2012 कौशल सचदेव बनाम सेन्‍ट्रल बैंक आफ

 

-2-

इण्डिया व एक अन्‍य में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2018 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्‍त परिवाद के परिवादी कौशल सचदेव की ओर से धारा-15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी  है।

आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्‍त परिवाद अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्‍त कर दिया है, जबकि निश्चित तिथि पर प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण उपस्थित रहे हैं।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री आलोक सिन्‍हा उपस्थित आये हैं। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना                    है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया                       है।

अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 20.09.2018 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्‍त कारण दर्शित किया है। चूँकि प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण उक्‍त ति‍थि पर मौजूद रहे हैं, अत: मैं इस मत का हूँ कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2018 को 1000/-रू0 हर्जे पर अपास्‍त किया जाये और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित किया जाये कि जिला फोरम उपरोक्‍त हर्जा निश्चित तिथि तक अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला फोरम में जमा करने पर उपरोक्‍त परिवाद को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित  करे  और  उसके  बाद

 

 

-3-

विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।

आदेश

     वर्तमान अपील स्‍वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2018 को 1000/-रू0 हर्जे पर अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्‍यावर्तित किया जाता है कि जिला फोरम उपरोक्‍त हर्जा अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला फोरम में जमा करने पर उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे और प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण को नोटिस जारी कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे। 

अपीलार्थी/परिवादी दिनांक 26.12.2019 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होगा और उसी दिन अपीलार्थी/परिवादी उपरोक्‍त हर्जे की धनराशि जिला फोरम के समक्ष जमा करेगा।

     अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जमा की गयी हर्जा की उपरोक्‍त धनराशि                     से विपक्षीगण संख्‍या-1 एवं 2 दोनों को 500-500/-रू0 दिया जायेगा।

यदि उपरोक्‍त निश्चित तिथि पर हर्जे की धनराशि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला फोरम के समक्ष जमा नहीं की जाती है तो वर्तमान आदेश निष्‍प्रभावी हो जायेगा।

 

 

                    (न्‍यायमूर्ति अख्‍तर हुसैन खान)           

                       अध्‍यक्ष                               

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE AKHTAR HUSAIN KHAN]
PRESIDENT
 

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