राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
पुनरीक्षण संख्या-153/2012
(जिला उपभोक्ता फोरम, देवरिया द्वारा परिवाद संख्या-121/2012 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.07.2012 के विरूद्ध)
1. चन्द्रावती देवी पत्नी स्व0 राम एकबाल पाण्डेय।
2. हरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राम एकबाल पाण्डेय, निवासीगण ग्राम बखरी बाजार, पोस्ट माड़ीपुर, जिला देवरिया।
पुनरीक्षणकर्तागण/परिवादीगण
बनाम्~
1. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, शाखा प्रतापपुर, पोस्ट प्रतापपुर, जिला देवरिया द्वारा शाखा प्रबन्धक।
2. जिलाधिकारी, देवरिया।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य।
पुनरीक्षणकर्ता की ओर से उपस्थित : श्री बी0के0 उपाध्याय, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : काई नहीं।
दिनांक 03.08.2016
माननीय श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रकरण पुकारा गया। पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी0के0 उपाध्याय उपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई पक्ष उपस्थित नहीं है। पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत पुनरीक्षण पर बल देना नहीं चाहते हैं और इस आशय का पृष्ठांकन उन्होंने आदेश पत्र पर भी किया है, अत: प्रस्तुत पुनरीक्षण बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
वर्तमान पुनरीक्षण, बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।
(जितेन्द्र नाथ सिन्हा) (संजय कुमार)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2