(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1911/2008
अभिषेक वार्ष्णेय पुत्र श्री आशुतोष वार्ष्णेय
बनाम
मार्केटिंग एण्ड कस्टमर सपोर्ट पैसेन्जर कार बिजनस यूनिट तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 10.10.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-154/2007, अभिषेक वार्ष्णेय बनाम मार्केटिंग एवं कस्टमर सपोर्ट पैसेन्जर कार बिजनस यूनिट तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, अलीगढ़ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.8.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि विद्वान जिला आयोग ने परिवाद को इस आधार पर खारिज किया है कि परिवादी पूर्ण संतुष्टि में विपक्षी सं0-1 से वाहन प्राप्त कर चुका है, इसलिए किसी अन्य अनुतोष के लिए परिवाद प्रस्तुत करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अत: विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3