राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील सं0-१७६८/२००५
(जिला मंच (द्वितीय), आगरा द्वारा परिवाद सं0-२७७/१९९८ में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक १२-०८-२००५ के विरूद्ध)
प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र श्री माता प्रसाद गुप्ता निवासी दिगनेर, थाना-ताजगंज, जिला आगरा, वर्तमान निवासी एफ-९०६, कमला नगर, आगरा।
..................... अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम्
१. ब्रान्च मैनेजर, केनरा बैंक, दिगनेर, जिला आगरा।
२. क्षेत्रीय प्रबन्धक, केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, केनरा बैंक, ७१, नेहरू नगर, आगरा।
३. चेयरमेन/मैनेजिंग डायरेक्टर, केनरा बैंक, हैड आफिस, ११२, जे.पी. रोड, बंग्लौर।
.................... प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष:-
१- मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
२- मा0 श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक : १९-०५-२०१६.
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से स्थगन हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता भी अनुपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का भली-भांति अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अपीलार्थी की ओर से पिछली कई तिथियों से इस अपील पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। यह अपील वर्ष २००५ से लम्बित है। यह अपील नियमित रूप से सूचीबद्ध की जा रही है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभी तक इस अपील को सुनवाई हेतु अंगीकृत नहीं
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किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को अब इस अपील के संचालन में कोई रूचि नहीं रह गयी है।
ऐसी परिस्थिति में यह अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में निरस्त होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
इस अपील के व्यय-भार के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। पक्षकारों को इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि नियमानुसार उपलब्ध करायी जाय।
(उदय शंकर अवस्थी)
पीठासीन सदस्य
(महेश चन्द)
सदस्य
दिनांक : १९-०५-२०१६.
प्रमोद कुमार
वैय0सहा0ग्रेड-१,
कोर्ट-४.