राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद संख्या-84/2012
मै0 शम्स मिनी राईस मिल्स एवं अन्य द्वारा पार्टनर शम्स तबरेज खान
पुत्र वली हसन निवासी ग्राम व डाकखाना कैलाशपुर परगना हरौडा, तहसील
व जिला सहारनपुर(उ0प्र0) ......परिवादी
बनाम्
1. केनरा बैंक कार्ट रोड, सहारनुपर(उ0प्र0) द्वारा ब्रांच मैनेजर।
2. यूनाइटेड इंडिया इं0कं0लि0 नियर एस0बी0डी0 हास्पिटल,
चर्च कम्पाउन्ड, सहारनपुर(उ0प्र0) द्वारा मण्डलीय प्रबंधक। ......विपक्षीगण
समक्ष:-
1. मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
परिवादी की ओर से उपस्थित : सुश्री तारा गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी सं0 2 की ओर से उपस्थित: श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के सहयोगी श्री प्रसुन कुमार राय, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक 23.01.2018
मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री तारा गुप्ता एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव के सहयोगी श्री प्रसुन कुमार राय उपस्थित। परिवादी के अधिवक्ता सुश्री तारा गुप्ता द्वारा इस परिवाद पर बल न दिए जाने के संबंध में दि. 19.01.18 को इन्डोसमेन्ट किया गया था, किंतु उस दिन पीठ अपूर्ण होने के कारण आदेश पारित नहीं किया गया था। पुन: आज सुश्री तारा गुप्ता द्वारा परिवाद में बल न दिए जाने के कारण यह परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा बल न दिए जाने के कारण निरस्त की जाती है।
(विजय वर्मा) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-2