(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1295/2011
श्रीमती मिनाक्षी गुप्ता पत्नी राजेश कुमार, निवासी मोहल्ला नानकबक्स, गंजडुण्डवारा, जिला काशी राम नगर, यू.पी.
बनाम
केनरा बैंक, ब्रांच गंजडुण्डवारा द्वारा मैनेजर तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री टी.एच. नकवी।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित : श्री साकेत मिश्रा।
प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 18.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-01/2010, श्रीमती मिनाक्षी गुप्ता बनाम केनरा बैंक तथा एक अन्य में विद्वान जिला आयोग, कांशी राम नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.5.2011 के विरूद्ध स्वंय परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी.एच. नकवी तथा प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री साकेत मिश्रा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवाद को इस आधार पर निर्णीत किया है कि एक बार वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात विद्वान जिला आयोग को वसूली प्रमाण पत्र को निरस्त करने का
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कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह निर्णय/आदेश पूर्णतया: विधिसम्मत है, इसे परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3