राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
प्रकीर्ण वाद संख्या-93/2012
1.श्री गजराज पुत्र श्री रामबाबू
2.श्री रामबाबू पुत्र श्री जिन्सीराम
निवासीगण ग्राम जाजऊ ग्राम सभा कौरई, तहसील किरावली व
जिला आगरा। ........... प्रार्थी
बनाम्
1.कनारा बैंक शाखा प्रबंधक कनारा बैंक कौरई, तहसील किरावली व जिला
आगरा।
2.सहायक मछली पालन अधिकारी कार्यालय उपनिदेशक मत्सय 2/60
रामनगर कालोनी, सिविल लायन आगरा।
3.फील्ड आफीसर कनारा बैंक तहसील व जिला आगरा। ........प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
1. मा0 श्री चंद्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
प्रार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 04.08.2015
मा0 श्री चंद्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। कोई पक्ष उपस्थित नहीं है। अभिलेख के अनुशीलन से स्पष्ट है कि यह प्रकीर्ण वाद जिला फोरम प्रथम आगरा द्वारा परिवाद संख्या 483/2009 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 14.05.12 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा जिला फोरम ने नोटिस जारी की है। प्रथम दृष्टया जिला फोरम द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला फोरम द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध कोई प्रकीर्ण वाद राज्य आयोग में अवधारणीय नहीं है। इस प्रकीण वाद पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है।
परिणामत: यह प्रकीर्ण वाद तदनुसार निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद निरस्त किया जाता है।
(चंद्र भाल श्रीवास्तव) (राज कमल गुप्ता)
पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक, कोर्ट-2