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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 70 सन् 2011
प्रस्तुति दिनांक 17.04.2013
निर्णय दिनांक 05.03.2019
श्रीमती संगीता चौरसिया स्त्री शैलेन्द्र कुमार चौरसिया साकिन नन्दापुर, थाना- देवगांव, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़।
बनाम
- मुख्य चिकित्साधिकारी सदर अस्पताल आजमगढ़।
- डॉo एस. मिश्रा (शाल्यक) महिला चिकित्सालय आजमगढ़।
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उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव
अध्यक्ष- “कृष्ण कुमार सिंह”-
परिवादिनी ने परिवाद पत्र प्रस्तुत कर यह कहा है कि उसने दिनांक 30.12.2008 को डॉक्टर एस. मिश्रा द्वारा महिला चिकित्सालय में अपनी नसबन्दी कराया था। 2009 में परिवादिनी ने पुनः गर्भधारण किया तो वह डॉक्टर मिश्रा से मिली तो उन्होंने कहा कि घबड़ाओ मत, यह बच्चा नहीं है ट्यूमर लग रहा है। बाद में ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। दिनांक 16.10.2009 को परिवदिनी ने पुनः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज गयी। जहाँ उसको बच्चा पैदा हुआ तब उसने विपक्षी संख्या 02 को नोटिस दिया। दिनांक 28.06.2011 को उसने उन्हें एक पुनः प्रार्थना पत्र दिया। दिनांक 01.08.2011 को सदर अस्पताल जाने पर विपक्षी ने उसे डॉट कर भगा दिया। अतः परिवदादिनी को विपक्षी से 5,00,000/- रुपये क्षतिपूर्ति देने के लिए आदेशित किया जाए।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादिनी द्वारा कागज संख्या 4/1 परिचय पत्र, कागज संख्या 4/2 जन्म प्रमाण पत्र, कागज संख्या 5 नोटिस की छायाप्रति, कागज संख्या 6/1 बयानहल्फी प्रस्तुत किया गया है।
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विपक्षी के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही योजित की गयी। परिवादिनी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह स्पष्ट हो कि उसकी नसबन्दी डॉक्टर एस. मिश्रा ने किया था अथवा नहीं। उसके द्वारा एक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उसे दिनांक 16.10.2009 को बच्चा हुआ था। चूंकि परिवादिनी ने यह सिद्ध करने में असफल रही है कि विपक्षी संख्या 02 ने उसका ऑपरेशन किया था। अतः उसे कोई भी अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।
आदेश
परिवाद खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 05/03/2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)