(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1029/2012
ऊषा देवी बनाम मुख्य चिकित्साधिकारी व अन्य
दिनांक : 11.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-126/2007, ऊषा देवी बनाम मुख्य चिकित्साधिकारी व अन्य में विद्वान जिला आयोग, देवरिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 11.04.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादिनी द्वारा दिनांक 06.12.2004 को नसबन्दी कराया गया, पंरतु इस नसबन्दी के बावजूद 11.10.2005 को एक लड़की उत्पन्न हुई है, इसलिए विपक्षीगण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा नजीर रमाकान्त राय बनाम यूनियन आफ इंडिया निर्णय का हवाला देते हुए परिवाद को खारिज कर दिया गया, चूंकि ऑपरेशन के पश्चात भी शत-प्रतिशत गारण्टी भविष्य में गर्भ न होने की नहीं दी जा सकती, इसलिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3