जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:- 132/2020 उपस्थित:-श्री नीलकंठ सहाय, अध्यक्ष।
श्री अशोक कुमार सिंह, सदस्य।
श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
परिवाद प्रस्तुत करने की तारीख:-25.01.2020
परिवाद के निर्णय की तारीख:-07.09.2022
मो0 एहसान उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र स्व0 मो0 उस्मान निवासी 105/86, शंकर पुरी कालोनी फूलबाग थाना कैसरबाग, जिला लखनऊ।
............परिवादी।
बनाम
श्रीमान जनरल मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेन्ट एण्ड क्लाइन्ट सपोर्ट, क्यूट्रानिक्स इक्वीपमेंट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, 2 एफ-सी एस-65, अन्सल प्लाजा मॉल, सेक्टर 1, वैशाली गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश पिन कोड 201010 GSTIN 09AAACQ3656RIZP, IEC CODE 0515904813 . ............विपक्षी।
परिवादी के अधिवक्ता: श्री आफताब मलिक।
श्री मोहम्मद उमर।
विपक्षी के अधिवक्ता: कोई उपस्थित नहीं।
आदेश द्वारा-श्रीमती सोनिया सिंह, सदस्य।
निर्णय
1. परिवादी ने प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत विपक्षी से मशीन की कीमत व नुकसान की भरपाई के लिये 5,48,200.00 रूपया, परिवादी का पैसा वापस करके भेजी गयी टूटी मिक्सर मशीन वापस लेने, एवं वाद व्यय के लिये 2,50,000.00 रूपये दिलाये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है।
2. संक्षेप में परिवाद के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी ने बेकरी व्यवसाय चलाने के लिये विपक्षी कम्पनी से एक पलैन्ट्री मिक्सर मशीन 1,06,200.00 रूपये में क्रय किया, जिसका मॉडल नम्बर आई.एम. 40 लीटर है। परिवादी ने उक्त पलैन्ट्री मिक्सर की कीमत 1,06,200.00 रूपये विपक्षी के खाता संख्या 919020029297882 में अदा किया। 50,000.00 रूपये दिनॉंक 10.10.2019 को एक्सिस बैंक हीवैट रोड ब्रान्च लखनऊ में। 56200.00 रूपये दिनॉंक 11.10.2019 को एक्सिस बैंक हीवैट रोड ब्रान्च लखनऊ में अदा किया।
3. मिक्सर मशीन को परिवादी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी विपक्षी कम्पनी की थी और विपक्षी ने वादा किया था कि पैसा मिलने के दो से तीन दिन के अन्दर मशीन की डिलीवरी मिल जायेगी। लेकिन पूरी धनराशि विपक्षी को दिनॉंक 11.10.2019 को अदा कर दी गयी। मिक्सर मशीन की डिलीवरी दिनॉंक 23.10.2019 की शाम करीब 5.00 बजे गति कूरियर के जरिये प्राप्त हुई। परिवादी ने मिक्सर मशीन की पैकिंग को डिलीवरी मैन के सामने खोली तो मशीन टूटी निकली जिसे परिवादी ने टूटी हुई मशीन लेने से मना कर दिया और मशीन को वापस भेजने लगा तो डिलीवरी मैन ने कहा कि कम्पनी से बात कर लो।
4. परिवादी ने विपक्षी कम्पनी से मोबाइल पर बात की तो वहॉं के स्टाफ ने कहा कि मशीन को उतरवा लें और कूरियर रसीद पर लिख दे कि मशीन टूटी हुई मिली है। डिलीवरी रिपोर्ट कम्पनी में आयेगी तो दूसरी नई मशीन कम्पनी अपने खर्चे पर भेजकर टूटी मशीन वापस मंगवा लेगी। परिवादी विपक्षी की बातों में आ गया और रसीद पर लिख दिया कि मशीन टूटी हुई मिली है। परिवादी आज तक इस इन्तजार में बैठा है कि उसे कम्पनी दूसरी नई मशीन देकर टूटी मशीन को उठवा लेगी लेकिन आज तक कम्पनी ने दूसरी मशीन नहीं भेजी और न ही टूटी हुई मशीन ही वापस मंगायी। विपक्षी कम्पनी कह रही है कि मैने सामान भेज दिया अब वह टूटा फूटा निकलता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है।
5. विपक्षी के इस कृत्य से परिवादी को प्रतिदिन लगभग 1000.00 रूपये का नुकसान हो रहा है, जिसके लिये विपक्षी कम्पनी जिम्मेदार है। परिवादी ने कम्पनी के कस्टमर केयर से बात की तो मोबाइल पर कम्पनी की कस्टमर केयर की महिला कर्मचारी ने बात की और कहा कि मशीन बदली नहीं जाएगी। परिवादी ने विपक्षी को नोटिस दिनॉंक 02.11.2019 को भेजा, परन्तु विपक्षी ने वापस करा दिया। परिवादी ने दूसरी नोटिस दिनॉंक 09.12.2019 को विपक्षी के अन्य अधिकारियों को भेजा, परन्तु वह भी वापस करा दिया गया। परिवादी को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और परिवादी को मानसिक, परेशानियों व तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
6. परिवाद का नोटिस विपक्षी को भेजा गया, परन्तु विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। अत: विपक्षी के विरूद्ध दिनॉंक 02.03.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी।
7. परिवादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र, ट्रैक रिपोर्ट, प्रोफार्मा इनवाइस, टैक्स इनवाइस, एक्सिस बैंक में पैसा जमा करने की रसीदें, रजिस्टर्ड नोटिस, फोटोग्राफ, आदि दाखिल किया है।
8. हमने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
9. परिवादी का कथानक है कि परिवादी ने अपने बेकरी व्यवसाय को चलाने के लिए विपक्षी कम्पनी से एक पलैन्ट्री मिक्सर मशीन 1,06,200.00 रूपये में क्रय किया। मशीन क्रय किये जाने के संबंध में उक्त धनराशि को दो किश्तों में, पहली किश्त दिनॉंक 10.10.2019 को 50,000.00 रूपये एक्सिस बैंक हीवेट रोड, ब्रान्च लखनऊ, तथा दूसरी किश्त दिनॉंक 11.10.2019 को 56,200.00 रूपये की एक्सिस बैंक हीवेट रोड लखनऊ ब्रान्च में विपक्षी कम्पनी के खाता संख्या 919020029297882 में अदा किया है, तथा टैक्स इनवाइस की प्रतिलिपि भी दाखिल किया है।
10. विपक्षी ने परिवादी से उक्त धनराशि प्राप्त करने के बाद गति कूरियर के जरिए परिवादी को मशीन भेजी, परन्तु परिवादी ने डिलीवरी मैने के सामने मशीन की पैकिंग को खोला तो मशीन टूटी निकली। परिवादी द्वारा विपक्षी से मशीन टूटी होने के संबंध में बताया गया तो जवाब में कहा गया कि आप मशीन को उतरवा ले और कूरियर रसीद पर लिख दें कि मशीन टूटी हुई प्राप्त हुई है। डिलीवरी रिपोर्ट कम्पनी में आयेगी तो आपको दूसरी नई मशीन अपने खर्चे पर भेजकर टूटी मशीन को वापस मँगवा लेगी। परिवादी ने विपक्षी के कहने पर उक्त बात लिख दी। उसके बाद से विपक्षी कम्पनी ने परिवादी से टूटी मशीन वापस नहीं मंगायी और न ही परिवादी को नयी मशीन ही उपलब्ध करायी।
11. परिवादी ने अपने कथनों की पुष्टि अपने साक्ष्य के माध्यम से की है। परिवादी द्वारा दाखिल साक्ष्य का अवलोकन किया गया, जिससे विदित है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से टूटी मशीन वापस न लेकर सेवा में कमी की गयी है। जबकि विपक्षी स्वयं का यह कथानक है कूरियर रसीद पर इस बात को परिवादी अंकित कर दे कि उसे मशीन टूटी हुई प्राप्त हुई है। प्राप्ति रसीद पर अंकित है कि मुझे पूरी मशीन टूटी हुई मिली। मेरी मशीन लकड़ी की पेटी में थी। अत: उपरोक्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के परिशीलन से विदित होता है कि विपक्षी ने परिवादी की सेवा में कमी की है। विपक्षी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है, जिससे कि परिवादी के कथनों पर अविश्वास किया जा सके। अत: परिवादी को मशीन की कीमत दिलाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, तथा परिवादी का परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवादी को नई पलैन्ट्री मिक्सर मशीन की कीमत मुबलिग 1,06,200.00 (एक लाख छह हजार दो सौ रूपया मात्र) 09 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक निर्णय की दिनॉंक से 45 दिन के अन्दर अदा करें, तथा मशीन परिवादी से प्राप्त करें। वाद व्यय, मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक क्षति के लिये मुबलिग 50,000.00(पचास हजार रूपया मात्र) भी अदा करेगें। यदि उपरोक्त आदेश का अनुपालन निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा।
(सोनिया सिंह) (अशोक कुमार सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
आज यह आदेश/निर्णय हस्ताक्षरित कर खुले आयोग में उदघोषित किया गया।
(सोनिया सिंह) (अशोक कुमार सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम,
लखनऊ।
दिनॉंक- 07.09.2022