Rajasthan

Sawai Madhopur

310/2014

Sandeep Sharma - Complainant(s)

Versus

BSNl - Opp.Party(s)

Arvind vasnav

02 Feb 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 310/2014
 
1. Sandeep Sharma
sawai madhopur
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

                                                      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सवाई माधोपुर
समक्ष:-    श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष
             श्री सौभाग्यमल जैन, सदस्य
         
परिवाद सं0:-310/2014                                                                                                   परिवाद प्रस्तुति दिनांकः- 03.07.2014
सन्दीप शर्मा पुत्र श्री किशन शर्मा उम्र-35 साल, जाति-ब्राम्हण, निवासी- 77, बालमंदिर काॅलोनी बजरिया सवाई माधोपुर।
                                                                                                                                परिवादी
विरुद्ध
1.    प्रबन्धक भारत संचार निगम लिमिटेड सवाई माधोपुर।
2.    मैनेजर टेराकाॅम लिमिटेड 170 कुण्डेन इन्डस्ट््रीयल एस्टेट विलेज क्रोमा गोवा-403115
                                                                                                                                विपक्षीगण
उपस्थिति:-
1.    श्री अरविन्द कुमार वैष्णव अधिवक्ता परिवादी
2.    श्री मुरारी लाल शर्मा अधिवक्ता विपक्षीगण
द्वारा कैलाश चन्द्र शर्मा (अध्यक्ष)                                                                                       दिनांक: 02 फरवरी, 2015
                                                                                      नि  र्ण  य
    परिवादी ने यह परिवाद संक्षेप में इन  तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया है कि उसने इन्टरनेट ब्राॅडबेन्ड सेवा के लिए टेराकाॅम कम्पनी का वाई फाई मोडम दिनांक 21.08.2013 को नगद 2100 रूपये में विपक्षी संख्या 1 से जरिये रसीद संख्या स.मा.सी.सी.एस.डब्लू./एम.डी. 21081300061 से क्रय किया था जिसका माॅडल संख्या टीडीएसएल300डब्लूजेड (टाईप डब्लू.जेड.) है जिसकी 12 माह की वारण्टी थी। उक्त माॅडम सही प्रकार से काम नहीं कर रहा था जिसकी शिकायत विपक्षी संख्या 1 से करने पर काफी जददोजहद के बाद उन्होने दूसरा माॅडम बदलकर दिया। वह भी सही प्रकार से काम नही करने पर उसकी शिकायत की तो तीसरा माॅडम विपक्षी संख्या 1 द्वारा परिवादी को उपलब्ध करा दिया। लेकिन जब तीसरे माॅडम ने भी सही प्रकार से काम नहीं किया और उसकी भी शिकायत की तो विपक्षी सं.1 ने कहा कि हमने जिस कम्पनी का माॅडम टेण्डर किया है वे सभी खराब है इसलिए बाजार से दूसरा खरीद लो। हम अब और माॅडम उपलब्ध नहीं करा सकते। विपक्षी द्वारा इन्टरनेट सेवा सही तरीके से नहीं देने तथा उक्त खराब माॅडम को बदल कर सही नहीं करना विपक्षीगण का भारी सेवा दोष है। वारण्टी अवधि में भी बाजार से नया माॅडम क्रय करने का कहने से परिवादी को काफी मानसिक एवं आर्थिक संताप हुआ जिसके लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। इस प्रकार परिवादी का परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया।
    विपक्षी संख्या 2 ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि " It is submitted that when the warranty clause is being invoked by the  defendant no.1 then the Complaint cannot circumvent the said clause of warranty and seek the adjudication from this Hon'ble Forum, and therefore the instant complaint should be dismissed on this ground alone as having being filed prematurely. Secondary, it is submitted that with respect to the defendant No.2 there is no allegation that there is any privity of contract between the complainant and the defendant No.2 . इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर उक्त परिवाद विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।
    विपक्षी संख्या 1 की ओर से परिवाद का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही साक्ष्य में कोई शपथ पत्र आदि पेश किये है।
    परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दिनांकित 29.12.14 की रसीद की फोटो प्रति पेश की है। जबकि विपक्षी संख्या 2 की ओर से श्री मनीष जैन का शपथ पत्र पेश किया गया है।
    बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
    प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी सं.1 द्वारा कोई जवाब अथवा शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। परिवादी ने इस परिवाद में विपक्षीगण से 2100 रूपये माॅडम की राशि मय ब्याज दिलवाये जाने की प्रार्थना की है। विपक्षी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि उनका परिवादी से सीधा कोई प्रिविटी आॅफ काॅन्ट््रेक्ट नहीं है। अतः परिवाद विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व खारिज फरमाया जावे। परिवादी ने भी जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2015 में यह अंकित किया है कि परिवादी ने विपक्षी कम्पनी का माॅडम टेलीफोन संख्या 07462223513 पर लगाया हुआ था। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 का दौराने बहस यह तर्क था कि परिवाद सन्दीप शर्मा के नाम से प्रस्तुत किया गया है जबकि विपक्षी संख्या 1 द्वारा जो टेलीफोन संख्या 07462223513 जारी किया गया है वह श्रीमती वन्दना शर्मा के नाम से जारी किया गया है। कानून के अनुसार परसन टू परसन लीगल एन्टीटी अलग अलग होती हेै अतः परिवाद दायर करने का अधिकार श्रीमती वन्दना को है। इसके विपरीत विद्वान अधिवकता परिवादी का यह तर्क है कि श्रीमती वन्दना परिवादी की पत्नि है। इसलिए परिवाद पति दायर कर सकता है। उभय पक्षों के तर्क सुने जाने के पश्चात हमारा यह विनम्र मत है कि प्रस्तुत प्रकरण में टेलीफोन श्रीमती वन्दना को जारी किया गया है। अतः परिवाद श्रीमती वन्दना के नाम से दायरा किया जाना चाहिए। श्रीमती वन्दना की ओर से कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि वाद दायर कर सकता है लेकिन उसमें परिवादी की जगह श्रीमती वन्दना को ही अंकित किया जाना चाहिए और शपथ पत्र भी उनकी ओर से ही प्रस्तुत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिवादी विवादित माॅडम की रसीद 2100 रूपये की भी प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रकरण के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हम यह परिवाद इस निर्देश के साथ खारिज करते है कि श्रीमती वन्दना अपने नाम से नया परिवाद दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी। पक्षकारान अपना अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करेगे।
                                                                                       आदेश
    अतः प्रकरण के सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हम यह परिवाद इस निर्देश के साथ खारिज करते है कि श्रीमती वन्दना अपने नाम से नया परिवाद दायर करने के लिए स्वतंत्र होगी। पक्षकारान अपना अपना परिवाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

सौभाग्यमल जैन                                                                                                                         कैलाश चन्द्र शर्मा
     सदस्य                                                                                                                                       अध्यक्ष

                                                     निर्णय आज दिनांक 02.02.2015 को खुले मंच में सुनाया गया।

सौभाग्यमल जैन                                                                                                                         कैलाश चन्द्र शर्मा
    सदस्य                                                                                                                                        अध्यक्ष
 

 

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