(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-410/2011
Oriental Insurance Company Limited Versus Brijesh Kumar Verma
दिनांक : 27.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-135/2008, श्री ब्रिजेश कुमार वर्मा बनाम दी ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में विद्वान जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार सिंह के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
अपीलार्थी का तर्क यह है कि बीमित वाहन सं0 यू0पी0 15 ए.बी. 7524 के लिए बीमा पॉलिसी अपीलार्थी द्वारा जारी की गयी थी, इस वाहन के चोरी होने पर बीमा क्लेम प्राप्त हुआ था, परंतु चोरी के समय मोटर साईकिल में चाबी लगी हुई थी। इस प्रकार स्वयं परिवादी ने मोटर साईकिल में चाबी छोड़कर लापरवाही कारित की है। अत: 25 प्रतिशत स्टैण्डर्ड डिडक्शन के साथ क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। स्वयं परिवाद पत्र में वर्णित तथ्य से यह साबित होता है कि परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का उल्लेख किया था कि मोटर साईकिल में चोरी के समय चाबी लगी हुई थी। अत: 25 प्रतिशत कटौती के पश्चात क्षतिपूर्ति का आदेश दिया जाना चाहिए था एवं ब्याज दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत किया जाना उचित है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अपीलार्थी/विपक्षी बीमित धनराशि अंकन 43,500/-रू0 में से 25 प्रतिशत कटौती करने के पश्चात अंकन 32,625/-रू0 प्रत्यर्थी/परिवादी को अदा करें एवं ब्याज की दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से अदा की जाए। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2