Uttar Pradesh

Mahoba

81/2014

SHABUDDEN - Complainant(s)

Versus

BRIJBHOOSHAN PANDEY - Opp.Party(s)

G.L. PANDEY

02 Jun 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 81/2014
 
1. SHABUDDEN
KULPAHAR
...........Complainant(s)
Versus
1. BRIJBHOOSHAN PANDEY
LUCKNOW
2. PRASHASAK KSHETRIY GANDHI ASRAM
KULPAHAR
MAHOBA
UTTAR PRADESH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE JANARDAN KUMAR GOAYAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. NEELA MISHRA MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

समक्ष न्‍यायालय जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष फोरम महोबा

परिवाद सं0-81/2014                        उपस्थित- श्री जनार्दन कुमार गोयल, अध्‍यक्ष,

                                                       श्रीमती नीला मिश्रा, सदस्‍य,

शहाबुददीन पुत्र श्री इमामी निवासी-मुहाल-बेलाताल पोस्‍ट-जैतपुर परगना,तहसील-कुलपहाड व जिला-महोबा                                                          ......परिवादी                                 

बनाम

1.बृजभूषण पाण्‍डेय,डायरेक्‍टर/महामंत्री,गांधी आश्रम प्रधान कार्यालय 09 शाहजफर रोड लखनऊ उत्‍तर प्रदेश ।

2.मंत्री/प्रशासक,क्षेत्रीय गांधी आश्रम जैतपुर तहसील-कुलपहाड जिला-महोबा        ....विपक्षीगण 

निर्णय

श्री जनार्दन कुमार गोयल,अध्‍यक्ष,द्वारा उदधोषित

      परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध इन आधारों पर प्रस्‍तुत किया गया है कि परिवादी क्षेत्रीय गांधी आश्रम,जैतपुर जिला-महोबा में कार्यकर्ता के पद पर दि0 01.06.1981 को नियुक्‍त हुआ और दि0 30.09.2012 को सेवानिवृत्‍त हुआ । विपक्षीगण ने सेवानिवृत्ति के उपरांत फंड,ग्रेच्‍युटी व पेशगी जमा धनराशि की मांग की और विपक्षीगण पैसा न होने का हवाला देकर टालते रहे और परिवादी को उसकी उक्‍त धनराशि प्रदान नहीं की और न ही यह बता रहे हैं कि कितनी धनराशि उसको देय है । जबकि समस्‍त अभिलेख विपक्षीगण के पास है । सेवा पुस्तिका भी विपक्षीगण के पास है । ग्रेच्‍युटी की धनराशि 2,00,000/-रू0 व फंड की धनराशि 2,50,000/-रू0 तथा पेशगी की धनराशि 30,000/-रू0 है । विपक्षीगण का उक्‍त धनराशि का भुगतान न करना व्‍यापारिक कदाचरण है । अत: यह परिवाद ग्रेच्‍युटी,फंड एवं पेशगी की धनराशि प्रदान करने तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से 18 प्रतिशत ब्‍याज तथा मानसिक कष्‍ट के एवज में 15,000/-रू0 एवं परिवाद व्‍यय हेतु 5,000/-रू0 दिलाये जाने हेतु प्रस्‍तुत किया ।   

विपक्षी सं02 ने जबाबदावा प्रस्‍तुत किया कि परिवादी उपभोक्‍ता नहीं है । परिवाद पोषणीय नहीं है । परिवादी ने मनगढंत धनराशि का उल्‍लेख किया है । परिवादी ने सेवानिवृत्ति के पश्‍चात मार्च,2015 तक परिवादी के फंड में ब्‍याज सहित 235006/-रू0 मार्च,2015 तक ग्रेच्‍युटी 1,07,178/-रू0 मार्च,2015 तक पेशगी 9,750.50 रू0 कुल 3,51,934.50 रू0 जमा है । उक्‍त राशियों में फंड की धनराशि पर ही ब्‍याज देय होता है,जो प्रतिवर्ष उसके खाते में नियमानुसार प्रदान किया जा रहा है । परिवादी को पूर्ण जानकारी है कि विपक्षी आश्रम की राज्‍य सरकार व केन्‍द्र सरकार पर 1,59,97,536/-रू0 रिवेट की धनराशि बकाया है जिसका भुगतान नहीं हुआ । कर्मचारियों को प्रतिमाह का वेतन भी समय से नहीं दिया जा रहा है और सेवानिवृत्‍त कर्मचारीगण का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है । रिवेट की धनराशि जैसे ही प्राप्‍त होगी । विपक्षी परिवादी की समस्‍त धनराशि भुगतान करने के लिये तैयार है । विपक्षी द्वारा कोर्इ सेवा में त्रुटि नहीं की है । परिवादी का परिवाद निरस्‍त किये जाने योग्‍य है ।

विपक्षी सं01 द्वारा कोई जबाबदावा प्रस्‍तुत नहीं किया गया ।

      परिवादी ने अभिलेखीय साक्ष्‍य के अतिरिक्‍त परिवाद पत्र के समर्थन में स्‍वयं का शपथ पत्र प्रस्‍तुत किया है । विपक्षी सं02 के जबाबदावा आने के उपरांत कोई शपथ पत्र प्रस्‍तुत नहीं किया गया ।

      विपक्षी सं02 की ओर से अभिलेखीय साक्ष्‍य के अतिरिक्‍त मंत्रि/प्रशासक का शपथ पत्र प्रस्‍तुत किया गया ।       

      पत्रावली का अवलोकन कियागया व परिवादी एवं विपक्षी सं02 विद्वान अधिवक्‍तागणके तर्क सुने गये।

स्‍वीकृत तथ्‍य है कि परिवादी विपक्षीगण का कर्मचारी था जो 30.09.2012 को सेवानिवृत्‍त हुआ तथा उसको ग्रेच्‍युटी,फंड व अन्‍य धनराशि का भुगतान नहीं किया गया । विपक्षीगण की और से कहा गया है कि परिवादी का मार्च,2015 तक ब्‍याज सहित फंड 235006/-रू0 मार्च,2015 तक ग्रेच्‍युटी 1,07,178/-रू0 मार्च,2015 तक पेशगी की धनराशि 9,750.50 रू0 जमा है अर्थात कुल 3,51,934.50 रू0 मार्च,2015 तक बकाया है । मात्र फंड की धनराशि पर ब्‍याज देय होता है जो नियमानुसार परिवादी के खाते में जमा किया जा रहा है । यह तर्क दिया गया कि विपक्षीगण का केन्‍द्र एवं राज्‍य सरकार पर लगभग 2 करोड की धनराशि बकाया है,उसका भुगतान होते ही परिवादी को भुगतान कर दिया जायेगा । लेकिन परिवादी दि0 30.09.2012 को सेवानिवृत्‍त हुआ और सेवानिवृत्ति का लाभ परिवादी को प्राप्‍त न होने से उसे मानसिक पीडा व आर्थिक क्षति हो रही है । परिवादी को समय से उसका भुगतान न करना विपक्षीगण की सेवा में त्रुटि है ।

                                    आदेश     

      परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध इस प्रकार स्‍वीकार किया जाता है कि विपक्षीगण परिवादी को फंड की धनराशि ब्‍याज सहित तथा ग्रेच्‍युटी की धनराशि एवं पेशगी की धनराशि आज से तीन माह के भीतर परिवादी को अदा करे । इसके अतिरिक्‍त 5000/-रू0 मानसिक क्षति के रूप में तथा 2500/-रू0 परिवाद व्‍यय के रूप में परिवादी को विपक्षीगण प्रदान करें ।

                      (श्रीमती नीला मिश्रा)                       (जनार्दन कुमार गोयल)

               सदस्‍या,                                   अध्‍यक्ष,

          जिला फोरम,महोबा।                        जिला फोरम,महोबा।

             02.06.2016                             02.06.2016

यह निर्णय हमारे द्वारा आज खुले न्‍यायालय में हस्‍ताक्षरित,दिनांकित एवं उद़घोषित किया गया।

 

         (श्रीमती नीला मिश्रा)                       (जनार्दन कुमार गोयल)

               सदस्‍या,                                   अध्‍यक्ष,

          जिला फोरम,महोबा।                        जिला फोरम,महोबा।

             02.06.2016                             02.06.2016

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE JANARDAN KUMAR GOAYAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. NEELA MISHRA]
MEMBER

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