राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या- 1645/2005
डायरेक्टर, इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनाम बृजमोहन गोयल व अन्य
मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
दिनांक 14-12-2022
पुकार की गयी। अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री राजेश चड्ढा उपस्थित हैं। प्रतयर्थी सं0 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी सं0 2 की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री उदय वीर सिंह के सहयोगी अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण पाठक उपस्थित हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग, (प्रथम) आगरा द्वारा परिवाद सं0 716/1998 श्री बृजमोहन गोयल बनाम डायरेक्टर बी0एच0यू0 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.11.2004 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिला उपभोक्ता मंच ने परिवाद स्वीकार करते हुए अपीलार्थी बी0एच0यू0 को आदेशित किया है कि अंकन 300/- रू0 का बैंक ड्राफ्ट की राशि, 15/- रू0 ड्राफ्ट बनाने का खर्च, 12/- रू0 रजिस्ट्री खर्च और 60/- रू0 रजिस्टर्ड पते पर भेजने का खर्च कुल 387/- रू0 तथा सेवा में कमी के आधार पर 2,000/- रूपये का प्रतिकर परिवादी को अदा करें।
इस निर्णय एवं आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गयी है कि प्रत्यर्थी सं0 1/परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलार्थी सेवा प्रदाता नहीं है, इसलिए उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं था।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी सं0 1/परिवादी ने अंकन 300/- रू0 का ड्राफ्ट बनाकर विश्वविद्यालय भेजा था तथा एक फार्म प्राप्त करने का अनुरोध किया था, परंतु फार्म की कीमत 400/- रू0 थी, इसलिए परिवादी को फार्म प्रेषित नहीं किया जा सका इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की सेवा में कमी नहीं की गयी, अन्यथा भी अपीलार्थी विश्वविद्यालय सेवा प्रदाता की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं था।
अपील स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है।
अपील में उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप, आशु0 कोर्ट नं0-3