राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या :1892/1999
1 भारतीय सहकारी आवास समिति लि0 देवरिया द्वारा श्री रामनगीना सिंह अध्यक्ष भारतीय सहकारी आवास समिति सिन्धी मिल कालोनी देवरिया।
2 रामनगीना सिंह पुत्र मजेदार सिंह, साकिन सिन्धी मिल कालोनी देवरिया तपा देवरिया परगना सलेमपुर मझोली तहसील व जिला देवरिया।
.........अपीलार्थीगण/विपक्षीगण
बनाम्
श्री बृजभूषण मिश्रा पुत्र श्री रामपरीक्षण मिश्रा, निवासी ग्राम राजवा पो0 खजवा तहसील हाटा जिला पड़रौना।
.......प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष :-
मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री काशी नाथ शुक्ला
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : श्री बी0के0 उपाध्याय
दिनांक : 08.8.2016
मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री काशी नाथ शुक्ला तथा प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी0के0 उपाध्याय उपस्थित आये।
अपीलार्थी की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया है और अब कोई विवाद शेष नहीं है एवं सुलहनामा पूर्ण संतुष्टि के आधार पर किया गया है। कथित समझौते की प्रतिलिपि को प्रार्थना पत्र के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत भी किया गया है। अत: सुलहनामा के दृष्टिगत तदनुसार अपील निर्णीत किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील सुलहनामा के दृष्टिगत तदनुसार निर्णीत की जाती है।
(संजय कुमार) सदस्य
हरीश आशु.,
कोर्ट नं0-2