जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम, लखनऊ।
परिवाद संख्या:-268/2023
अजय कुमार त्रिपाठी ...........परिवादी।
बनाम
Brand Godam Retails Pvt. Ltd व अन्य ..............विपक्षीगण।
परिवाद दाखिल करने की तिथि:-30.05.2023
25/10/2024
पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण नवीनतम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत दाखिल किया गया है। इस एक्ट का क्रियान्वयन 20 जुलाई 2020 से है, और प्रस्तुत प्रकरण का दाखिला दिनॉंक 30.05.2023 से है। अर्थात यह परिवाद वर्तमान एक्ट के अनुसार दाखिल किया गया है।
वर्तमान अधिनियम की धारा 38 (बी) 3 के तहत अगर कोई परिवाद संस्थित किया जाता है तो उसे गुणदोष के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। गुणदोष के आधार पर किसी प्रकरण का निस्तारण जब तक उत्तर पत्र नहीं आता है, तब तक निस्तारित नहीं किया जा सकता है या तो सम्मन का तामीला पर्याप्त मानते हुए विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करके निस्तारित किया जाए।
उल्लेखनीय है कि परिवादी प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आ रहा है, और न ही परिवादी द्वारा पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को प्रस्तुत परिवाद की सुनवाई में कोई रूचि नहीं है, अत: परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
(सोनिया सिंह) (नीलकंठ सहाय)
सदस्य अध्यक्ष