उपभोक्ता शिकायत वाद संख्या - 25/2022 ____________________________________
वाद दाखिल करने कि तिथि - 21/07/2022
रामगढ, दिनांक - 11/05/2023
किरण देवी उर्फ़ बिंदु देवी, पति स्व० राम प्रसाद साहू
ग्राम-शाकुल, पो० पतरातू थाना- पतरातु, जिला रामगढ़ ........................ परिवादी
बनाम
1. ब्रांच मैनेजर, एल आई सी ऑफ़ इंडिया,
519, गोला रोड रामगढ कैंट, जिला रामगढ
2. जोनल मैनेजर, एल आई सी ऑफ़ इंडिया
सेंट्रल जोनल ऑफिस, 5th फ्लोर जीवन दीप बिल्डिंग, Exhibition रोड पटना
........................ विपक्षी
अधिवक्ता ;
परिवादी .................................. अजय कुमार सिंह
विपक्षी .............................. एक पक्षीय
निर्णय
- यह मुक़दमा किरण देवी उर्फ़ बिंदु देवी, पति स्व० राम प्रसाद साहू निवास स्थान, ग्राम-शाकुल पो० पतरातू थाना- पतरातु, जिला रामगढ़, द्रारा ब्रांच मैनेजर, एल आई सी ऑफ़ इंडिया,, 519,गोला रोड रामगढ कैंट, जिला रामगढ एवं जोनल मैनेजर, एल आई सी ऑफ़ सेंट्रल जोनल ऑफिस, 5th फ्लोर जीवन दीप बिल्डिंग, Exhibition रोड पटना के विरुद्ध डेथ क्लेम 10,00000/- (दस लाख) व्यवपारिक कदाचार 200000/- (दो लाख) कुल देय राशि 1500000/- (पन्द्रह लाख रूपये) एवं अन्य आशुतोष के लिए वाद दिनांक 21/07/2022 को दाखिल किया गया है I
- परिवादी का वाद संक्षिप्त में यह है कि परिवादी के पति स्व० राम प्रसाद साहू, के द्रारा भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा रामगढ के द्रारा जीवन आनंद पॉलिसी 03/11/2020 जीवन बिमा करवाया था जिसका पॉलिसी न० 547531416 है, जिसका कुल Maturity राशि 21,85000/- रुपया बीमा के अनुसार होता है, जिसका प्रीमियम राशि 1,50,000/- परिवादी के पति द्रारा पांच किस्तों में भुगतान किया था I
- यह है कि परिवादी के पति राम प्रसाद साहू कि हत्या अपराधियों के द्रारा दिनांक 18/06/2019 कर दी जाती है, जिसकी प्राथमिकी थाना- पतरातु जिला- रामगढ में काण्ड संख्या- 49/2019 दिनांक 18/06/2019 को दर्ज करवाया गया था I जो F.I.R किया गया वह परिवादी के पुत्र अनिकेत कुमार गुप्ता के द्रारा कराया गया है I उक्त F.I.R में परिवादी के मृत्यु बात दिनांक 18/06/2019 को समय 10;15 बजे दिन में बताया गया है I
- परिवादी किरण देवी उर्फ़ बिंदु देवो जीवन बिमा पॉलिसी में अपने पति राम प्रसाद साहू कि पत्नी होने में नाते उस पॉलिसी में नौमिनी के तौर पर है पति के मृत्यु के पश्चात परिवादी ने जीवन बीमा के सारे दस्तावेज लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा रामगढ गयी और सम्बंधित प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि को शाखा रामगढ में जमा कर दिया I इसके उपरान्त रामगढ शाखा के द्रारा उक्त कागजात को क्षेत्रीय कार्यलय हजारीबाग भेजा गया क्षेत्रीय कार्यलय के द्रारा उक्त परिवादी के पति के मृत्यु होने कि जांच कि गयी जिसमे जांच के क्रम क्षेत्रीय कार्यलय के द्रारा यह कहा गया कि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई है I उक्त जांच 20/07/2019 को कर के रिपोर्ट दिया गया, जिसमे भारतीय जीवन बिमा कि पॉलिसी किया गया था उस अभिकर्ता का हस्ताक्षार एवं मोहर भी लगा हुआ है जिसमे कोर्ड संख्या –24811929 अंकित है जो अभिकर्ता का है I जो क्लेम फॉर्म A1 में अंकित है ओर उसमे पॉलिसी न० 5475 31416 जो राम प्रसाद साहु के नाम पर है रिपोर्ट समर्पित किया गया है I
- परिवादी को भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा रामगढ दिनांक 30/07/2019 को लिखित आवेदन के साथ गयी ओर शाखा प्रबंधक को लिखित आवेदन दिया गया इसके बाद शाखा के द्रारा हेड ऑफिस पटना से संपर्क कर सभी दस्तावेज लेकर जाने को कहा गया, तब परिवादी ने दिनांक 10/03/2022 को पटना पहुँचकर सभी दस्तावेज को हेड ऑफिस पटना में दिखाया तो हेड ऑफिस के द्रारा परिवादी को स्वीकृत (Received) दस्तावेज को कॉपी उपलब्ध कराया गया I
- परिवादी को भारतीय बीमा पॉलिसी कि maturity राशि 21,85000/- रूपये दुर्घटना बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया I परिवादी का कुल 12,43,049/- रूपये का भुगतान, A/C 4815101100006984 बैंक of इंडिया पतरातु शाखा को दिनांक 19/02/2020 को भारतीय जीवन बीमा के द्रारा किया गया I I
- परिवादी के प्रति राम प्रसाद साहू का Policy Status Report में Policy No 5475 31416 दिनांक 23/03/2022 Print date Photo Copy में Pay Date-19/02/2020 Cheque No- 0006984, Cheque date-19/02/2020, Amount Payable-1472000/- Deduction -2289951/- Net Paid 12,43,049/- को मूल रूप से दर्शाया गया है I
- परिवादी के द्रारा यह परिवाद पत्र दिनांक 21/07/2022 को दाखिल किया गया है दाखिल के बाद दिनांक 13/09/2022 को ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई के बाद न्यायालय के द्रारा परिवाद पत्र को उक्त तिथि को ग्रहण किया गया I इसके बाद विपक्षी को नोटिस दिनांक 20/09/2022 को भेजा गया I और दिनांक 25/11/2022 को तमिला को पर्याप्त माना गया I
- दिनांक 21/12/2022 को नोटिस तमिला पर्याप्त मानते हुए वाद को एक-पक्षीय कार्यवाही हेतु निर्धारित किया गया I
- परिवादी के द्रारा नोटिस दिया गया उसके जवाब में भारतीय जीवन बीमा निगम हजारीबाग के द्रारा 10/03/2022 को जवाब दिया गया कि आपका दावा दुर्घटना का है वह गलत है और उसके दावा के ऐवज के आपको क्षेत्रीय कार्यालय पटना में तीन माह के अन्दर संपर्क करना होगा, तब ही आप के दावे को आगे कि कार्यवाही हेतु निर्धारित किया जायेगा I
- परिवादी अपना साक्ष्य शपथ पत्र के द्रारा दिनांक 27/12/2022 को दाखिल किये है जिसमे अपने वाद का पूरा समर्थन करते हुए यह ब्यान दिया है कि परिवादी ने दिनांक- 28/12/2010 को मेरे पति राम प्रसाद साहू ने एल आई सी ऑफ़ इंडिया, जीवन आनन्द पॉलिसी लिया था जिसमे प्रीमियम लगभग पांच किस्तों में 1,50,000/-(एक लाख पचास हज़ार) का भुगतान किया गया था मगर 18/06/2019 को मेरे पति को अज्ञात अपराधियों के द्रारा पतरातु थाना के अनतर्गत हत्या कर दिया गया I जिसका पहला क्लेम एल आई सी द्रारा 12,43,000/- रुपया किरण देवी के एकाउंट में दिया गया जिसका पॉलिसी न०-547531416 है, और परिवादी एल आई सी मैनेजर वैगरह से निम्न लिखित क्षतिपुर्ती राशि पाने का दावा अपने शपथ पत्र साक्ष्य में करते है I
- बिमा पॉलिसी खरीदने में भुगतान शेष राशि 1000000/- (दस लाख)
- व्यवपारिक कदाचार राशि 200000/- (दो लाख)
- सेवा में कमी राशि 100000/- (एक लाख)
- मानसिक अघात राशि 200000/- (दो लाख)
- वाद व्यय एवं अन्य कह्र्च कुल राशि 1500000/- (पन्द्रह लाख रुपया)
12. परिवादी द्रारा वाद दाखिल करने के बाद न्यायालय के द्रारा नोटिस देने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए I और केवल परिवादी को एक नोटिस देकर दिनांक 10/3/2022 को क्षेत्रीय कार्यलय पटना बुलाया गया I
13. यह है कि परिवादी के द्रारा निम्नलिखित फोटोकॉपी कागजात दाखिल किया गया –
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पेन कार्ड
- आवेदक का बैंक पासबुक
- आवेदक का शपथ पत्र
- आवेदक के पति राम प्रसाद का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदक का सम्बन्ध प्रमाण पत्र
- आवेदक के पति का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
- बैंक का स्टेटमेंट
- क्लेम स्टेटमेंट
- L.I.C बांड पेपर
- आवेदक को कंपनी द्रारा दिया गया नोटिस
- F.I.R कि छायाप्रति (काण्ड संख्या- 149/191 जो दस्तावेज का लिस्ट शपथ पत्र में भी दर्ज किया गया है I
विपक्षी भारतीय जीवन बीमा कंपनी के द्रारा परिवादी को सही सेवा प्रदान करने में असमर्थ रही परिवादी अपने वाद को मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य द्रारा प्रमाणित किया गया I
उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी का वाद स्वीकृत किया जाता है I विपक्षी को आदेश दिया जाता है की वह परिवादी को 10,00000/-(दस लाख रूपये) 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से विपक्षी अदा करे I यह आयोग परिवादी के Mental Agony हेतु 5000/- एवं विधिक खर्च 5000/- विपक्षी के द्रारा परिवादी को अदा करने का आदेश देता है I
विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वाद दाखिल करने की तिथि से उसके भुगतान तक का 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा I
विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश कि प्राप्ति की तिथि से दो माह के अन्दर Deceretal Amount का ब्याज सहित परिवादी को भुगतान करे I
यदि उक्त अनुपालन में विपक्षी विफल रहता है तो उसके द्रारा Deceretal Amount पर 9% साधारण ब्याज के दर से भुगतान करना होगा I
इस आदेश कि एक एक प्रति परिवादी एवं विपक्षियो को नि;शुल्क दिया जाय
(शिव कुमार शुक्ला)
अध्यक्ष
जिला आयोग, रामगढ
कुमारी नीना सिंह – सदस्य
संजय कुमार सुमन – सदस्य