Zakir Ali filed a consumer case on 30 Mar 2015 against Branch Manager Idasusind Bank & Other in the Bahraich Consumer Court. The case no is CC/97/2014 and the judgment uploaded on 31 Mar 2015.
आदेश
परिवादी का परिवाद पत्र आंशिक रूप से एक तरफा स्वीकार किया जाता हैं तथा विपक्षी सं02 चोला मण्डलम् यम्स जनरल, इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को यह निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के 45 दिनों के अंदर वो परिवादी को 1,71681 रू0 अदा करें। परिवादी इस धनराशि को मुकदमा दायर करने की तिथि से 9ः वार्षिक साधारण ब्याज भी पाने का अधिकारी हैं। परिवादी को यह निर्देश दिया जाता हैं कि वह निर्णय की प्रमाणित प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपने खर्चे पर विपक्षी सं0 2 को भेजेगा। परिवादी को हुई मानसिक व शारीरिक क्षति हेतु मु0 5000/रू0 और मुकदमें का खर्च 2000/रू0 भी विपक्षी सं02 द्वारा देय होगा। परिवाद पत्र विपक्षी सं0 1 शाखा प्रबन्धक इण्डयुसइण्ड बैंक के विरूद्ध खारिज किया जाता हैं।
( नवेद अहमद ) ( दीपक कुमार श्रीवास्तव )
सदस्य अध्यक्ष
निर्णय आज दि0 30-03-15 को खुले फोरम में उद्घोशित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।
(नवेद अहमद) ( दीपक कुमार श्रीवास्तव ) सदस्य अध्यक्ष
दि0 30-03-15
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