Uttar Pradesh

Bahraich

CC/204/2014

Rudra Narayan Pandey - Complainant(s)

Versus

Branch Manager Central Bank Of India & Others - Opp.Party(s)

Sri U. C. Srivastava

19 Jul 2018

ORDER

पुकारा गया । परिवादी के योग्य अधिवक्ता उपस्थित आये। विपक्षी की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति दाखिल की गयी।
मंच द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र- 26 पर सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।
प्रार्थना पत्र- 26 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि समझौते के आधार पर परिवादी से दिनांक 28-12-17 को 35000/-रू0 जमा कराकर विपक्षीगण द्वारा अनापत्ति (नो ड्यूज) जारी कर दिया गया जिस हेतु ही परिवाद संस्थित किया गया था। प्रार्थना पत्र द्वारा प्रार्थना की गयी है कि उक्त आधार पर परिवाद निरस्त किया जाय।
परिवादी के योग्य अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र पर इस आशय का अंकन भी किया गया है कि ‘‘श्रीमान्जी परिवादी को विपक्षी द्वारा 3-1-18 को छ0 क्नमे जारी कर दिया गया है अब इस पर कोई बल नही देना है।
उपरोक्तानुसार मामले में काई विवाद शेष नही रह गया है। अतः परिवाद परिवादी की संतुष्टि के आधार पर खारिज किया जाता है।

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