Uttar Pradesh

StateCommission

A/1233/2019

Sultan Singh - Complainant(s)

Versus

Branch Manager Canara Bank - Opp.Party(s)

S.K. Srivastava

20 Mar 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/1233/2019
( Date of Filing : 18 Oct 2019 )
(Arisen out of Order Dated 18/03/2019 in Case No. C/35/2014 of District Hathras)
 
1. Sultan Singh
S/O Hari Singh R/O Nagla Nala Bhag Kanjoli POst Basaumru Tehsil SAdabad Distt. Hathras
...........Appellant(s)
Versus
1. Branch Manager Canara Bank
Ramnagar Khandoli Agra
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 20 Mar 2023
Final Order / Judgement

 

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

अपील संख्‍या: 1233/2019

 

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, हाथरस द्वारा परिवाद संख्‍या- 35/2014 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 18-03-2019 के विरूद्ध)

 

सुलतान सिंह पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी- नगला नाला भाग कन्‍जौली वासमरू तहसील सादाबाद जनपद हाथरस।

                                                                 अपीलार्थी

                      बनाम

 

  1. ब्रांच मैनेजर, केनरा बैंक, राम नगर, खन्‍दौली, आगरा
  2. चीफ रीजनल मैनेजर, एग्रीकल्‍चर इंश्‍योरेंश कम्‍पनी आफ इण्डिया लि0 रीजनल आफिस ।। फ्लोर, मैरी गोल्‍ड शाहनजफ रोड लखनऊ।
  3. मैनेजर, केनरा बैंक, ए.एफ एण्‍ड बी०एस० सेक्‍शन सर्कल आफिस टी.आई. नेहरू आगरा 

                                             प्रत्‍यर्थीगण

समक्ष  :-

     माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष

      माननीय श्री विकास सक्‍सेना सदस्‍य

      माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍या

     उपस्थिति :

     अपीलार्थी की ओर से – विद्वान अधिवक्‍ता श्री एस०के० श्रीवास्‍तव

     प्रत्‍यर्थी की ओर से – विद्वान अधिवक्‍ता श्री दिनेश कुमार

       दिनांक :20-03-2023

माननीय सदस्‍या श्रीमती सुधा उपाध्‍याय द्वारा उदघोषित

  •  

     प्रस्‍तुत अपील, अपीलार्थी सुलतान सिंह द्वारा विद्वान जिला आयोग, हाथरस द्वारा परिवाद संख्‍या- 35/2014 सुलतान सिंह बनाम शाखा प्रबन्‍धक, केनरा बैंक राम नगर खन्‍दौली आगरा व अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनां‍क- 18-03-2019 के विरूद्ध उपभोक्‍ता संरक्षण

2

अधिनियम 1986 के अन्‍तर्गत इस आयोग के सम्‍मुख योजित की गयी है।

संक्षेप में वाद के तथ्‍य इस प्रकार हैं कि‍ परिवादी के खाता संख्‍या- 429 गाटा संख्‍या- 244 रकबा 1.185 मय हिस्‍सा 0.516  खाता संख्‍या- 755 गाटा संख्‍या-9 रकबा 0.494  खाता संख्‍या– 755 गाटा संख्‍या 10 रकवा 0.271 स्थित ग्राम कन्‍जौली खाता 321 गाटा 725 रकवा 0.368 खाता संख्‍या– 321 गाटा 788 रकवा 1.092  हे० खाता 322 गाटा सं० 723  रकवा 0.361 हे० कुल रकवा 1.460 स्थित सीस्‍ता तहसील सादाबाद जनपद हाथरस परिवादी का दोनों मौजा भूमि में 3.102 हे. अंश है। परिवादी ने दिनांक 25-06-2011 को आलू की फसल हेतु विपक्षी संख्‍या-1 केनरा बैंक क्राप लोन लिया क्‍योंकि परिवादी का गांव केनरा बैंक रामनगर खन्‍दौली जोन में आता है जिसे विपक्षी संख्‍या-1 ने अपने लिखित कथन के पैरा-1 में स्‍वीकार भी किया है। परिवादी का कथन है कि ओलावृष्टि के बाद निकली तेज धूप के कारण उसकी फसल नष्‍ट हो गयी जिसकी शिकायत विपक्षी संख्‍या- 1 से की गयी तथा नष्‍ट हुयी फसल का बीमा दिलाए जाने की प्रार्थना की गयी परन्‍तु विपक्षी संख्‍या-1 द्वारा बीमा धनराशि नहीं दिलायी गयी तब विवश होकर परिवाद जिला आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत किया गया।

  विपक्षीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र प्रस्‍तुत करते हुए कथन किया गया कि परिवादी को वाद का कारण प्राप्‍त नहीं, परिवादी उपभोक्‍ता विधि के प्रावधान के अन्‍तर्गत उपभोक्‍ता की श्रेणी में नहीं आता है। अत: परिवाद पोषणीय नहीं है, जिला उपभोक्‍ता आयोग को परिवाद की सुनवाई का अधिकार नही प्राप्‍त नहीं है।

 

 

3

जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उभय-पक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध समस्‍त प्रपत्रों का अवलोकन करते हुए परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध खण्डित कर दिया गया है जिससे क्षुब्‍ध होकर परिवाद के परिवादी की ओर से यह अपील प्रस्‍तुत की गयी है।

अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री एस०के० श्रीवास्‍तव एवं प्रत्‍यर्थी बैंक की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री दिनेश कुमार उपस्थित हुए।

हमारे द्वारा उभय-पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्क को विस्‍तार से सुना गया तथा समस्‍त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया गया।

समस्‍त तथ्‍यों पर विचार करने के उपरान्‍त हम इस मत के हैं कि चूँकि जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत परिवाद संख्‍या- 35/2014 अधिनियम 1986 की धारा 11 -सी के अन्‍तर्गत आता है। विपक्षी संख्‍या-1 ने परिवादी की जिस भूमि पर क्राप लोन दिया है वह तहसील सादाबाद जनपद हाथरस में स्थित है जिसे विपक्षी संख्‍या-1 ने अपने लिखित कथन के पैरा-1 में स्‍वीकार किया है। अत: जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्‍त करते हुए पत्रावली जिला आयोग को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाए कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा  उपरोक्‍त परिवाद को अपने मूल नम्‍बर पर पुर्नस्‍थापित करते हुए पुन: उभय-पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 03 माह की अवधि में विधि अनुसार निर्णय एवं आदेश पारित किया जाए।

                      

 

4

                    आदेश

प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है, विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्‍त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को  इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा उपरोक्‍त परिवाद को अपने मूल नम्‍बर पर पुर्नस्‍थापित करते हुए पुन: उभय-पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 03 माह की अवधि में विधि अनुसार पुन: निर्णय एवं आदेश पारित किया जाए।

                  

    

      (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)        (विकास सक्‍सेना)     (सुधा उपाध्‍याय)

                     अध्‍यक्ष                   सदस्‍य              सदस्‍य

           

          कृष्‍णा–आशु0 कोर्ट नं0 1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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