राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या-1029/2019
अमित पाठक
बनाम
शाखा प्रबन्धक, केनरा बैंक शाखा लंका, वाराणसी-221005 व एक अन्य
दिनांक :30-11-2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
वाद पुकारा गया।
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आशीष गौरव पाण्डेय उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा बैंक को देय समस्त धनराशि प्राप्त करायी जा चुकी है तथा यह कि बैंक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत अपील को वापस लिये जाने के उपरान्त बैंक द्वारा एन0ओ0सी0 अपीलार्थी के पक्ष में दो सप्ताह की अवधि में निर्गत कर दी जावेगी। तदनुसार प्रस्तुत अपील वापस लिये जाने की प्रार्थना अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा की गयी।
समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी द्वारा अपील वापस लिये जाने के आधार पर अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी बैंक को आदेशित किया जाता है कि वह विधि अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1