राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1460/2019
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, अम्बेडकरनगर द्वारा परिवाद संख्या 12/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2017 के विरूद्ध)
Prajapati Battery Services through Proprietor Ram Sakal aged about 47 years son of Sri Ram Dev, resident of Village Malipur Road, Jalalpur, Tehsil-Jalalpur, District- Ambedkar Nagar. ...................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
Branch Manager Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Branch Mahmudpur, District Ambedkar Nagar.
................प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. माननीय श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
2. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अनिल कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 12.01.2021
माननीय श्री गोवर्धन यादव, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-12/2014 प्रजापति बैट्री सर्विस बनाम शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा उ0प्र0 ग्रामीण बैंक में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अम्बेडकरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2017 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी प्रजापति बैट्री सर्विस की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
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अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित आये हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
आक्षेपित आदेश दिनांक 19.04.2017 के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्त कर दिया है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.04.2017 को 500/-रू0 हर्जे पर अपास्त किया जाये और यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त हर्जा निश्चित तिथि तक अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में जमा करने पर उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और उसके बाद विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 19.04.2017 को 500/-रू0 हर्जे पर अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त हर्जा अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग में जमा करने पर उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और प्रत्यर्थी/विपक्षी को नोटिस जारी कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
अपीलार्थी/परिवादी दिनांक 10.03.2021 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होगा और उसी दिन अपीलार्थी/परिवादी उपरोक्त हर्जे की धनराशि जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष जमा करेगा।
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यदि उपरोक्त निश्चित तिथि पर हर्जे की धनराशि अपीलार्थी/परिवादी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष जमा नहीं की जाती है तो वर्तमान आदेश निष्प्रभावी हो जायेगा।
(गोवर्धन यादव) (राजेन्द्र सिंह) सदस्य सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1