राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-706/2023
लव कुमार पुत्र अमर सिंह, निवासी ग्राम मंशाकला पोस्ट व थाना सादाबाद जनपद हाथरस।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- शाखा प्रबन्धक, एक्सिस बैंक फाइबोनाइन 509, वर्कशॉप आर्मी गेट के पास थाना सदर बाजार, जिला आगरा।
2- शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, सादाबाद, हाथरस।
3- शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, हैड आफिस एस0बी0आई0 केयर 8 वॉ तल, स्टेट बैंक हाउस, मडामी, कामा रोड, मुम्बई-400021
…….. प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री अखिलेश त्रिवेदी
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 03.7.2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी/ परिवादी लव कुमार द्वारा इस आयोग के सम्मुख धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रथम आगरा द्वारा परिवाद सं0-55/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 के विरूद्ध योजित की गई है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रस्तुत परिवाद को परिवादी की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख परिवादी के अधिवक्ता उपरोक्त तिथि पर अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे, जिसके कारण जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद को परिवादी की अनुपस्थिति एवं
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अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है, जिस हेतु अपीलार्थी/परिवादी को दण्डित न किया जावे, अन्यथा अपीलार्थी/परिवादी को अत्यंत घोर कष्ट होगा।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मेरे विचार से अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है, तद्नुसार इस मामले में बिना किसी गुणदोष पर विचार एवं टिप्पणी किये प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद सं0-55/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.02.2023 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद सं0-55/2021 को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, इस आदेश की प्राप्ति से 06 माह की अवधि में बिना किसी पक्ष को स्थगन प्रदान करते हुए करना सुनिश्चित करें।
इस आदेश की प्रति अपीलार्थी/परिवादी द्वारा दिनांक 28.7.2023 अथवा उससे पूर्व जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1