जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
मधु कुमारी पुत्री स्वर्गीय ताराचन्द, जाति- कोली, निवासी- 76/324, झलकारी नगर, अलवर गेट, अजमेर (राजस्थान)
प्रार्थीया
बनाम
1. बोम्बे इलेक्ट्रोनिक्स, मार्टिण्डल ब्रिज, स्टेषन रोड, अजमेर जरिए डीलर, मालिक व प्रोपराईटर ।
2. मैसर्स टेक केयर इण्डिया प्रा.लि., 15 किमी स्टोन औंरगाबाद, पेषान रोड, ग्राम चितगांव, तालुका पेषान(पाईथान) औरंगाबाद-431105(महाराष्ट्र)
अप्रार्थीगण
परिवाद संख्या 140/2014
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. विजेन्द्र कुमार मेहता सदस्य
3. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1.श्री पदम सिंह,अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित
3.श्री विजय स्वामी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं.2
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 13.02.2015
1. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निर्मित अप्रार्थी संख्या 1 से जरिए इन्वाईस संख्या 8062 दिनांक 5.3.2012 के एक केल्वीनेटर फ्रिट रू. 7900/- में क्रय किया जिसकी 7 साल की वारण्टी दी गई । फ्रिज क्रय किए जाने के 3 माह बाद ही उसने कूलिंग देना बन्द कर दिया जिसकी षिकायत अप्रार्थी संख्या 1 से की गई जिसके द्वारा मैकेनिक भेजा गया जिसने फ्रिज में गैस भरी किन्तु इसके बावजूद भी फ्रिज में कुलिंग प्रोपर नहीं हुई और ना ही आईस बाक्स में बर्फ जम रही थी जिसकी पुनः षिकायत अप्रार्थी संख्या 1 से की गई जिसने मैकेनिक भेजा और मैकेनिक ने अपने आपको अप्रार्थी संख्या 2 का मैकेनिक बतलाते हुए फ्रिज का कम्प्रेषर खराब बतलाया और उसे बदलवाने का आष्वासन दिया किन्तु अप्रार्थीगण से इस संबंध में कई बार सम्पर्क किए जाने पर भी फ्रिज का कम्प्रेषर नहीं बदला गया तब उसने अधिवक्ता के माध्यम से 14.3.2014 को नोटिस भी दिलवाया इसके बावजूद भी उसकी षिकायत का निवारण नही ंकिया गया । प्रार्थीया ने इसे अप्रार्थीगण की सेवा में कमी बतलाते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की है ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ने परिवाद प्रस्तुत कर प्रार्थीया द्वारा प्रष्नगत फ्रिज क्रय किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया एवं फ्रिज की 1 साल की वारण्टी व 4 साल की कप्रेषर की वारण्टी दी गई तथा प्रार्थीया को वारण्टी कार्ड भी दिया गया । जवाब में आगे दर्षाया है कि प्रार्थीया ने आज दिनंाक तक भी फ्रिज की खराबी के बाबत् कोई सम्पर्क नहीं किया और ना ही कम्पनी के टोल फ्री नम्बर पर षिकायत करवाई यदि प्रार्थीया षिकायत दर्ज करवाती तो उसकी षिकायत का निवारण किया जाता है । उत्तरदाता वारण्टी ष्षर्तो के अनुसार प्रार्थीया को फ्रिज ठीक करने के तैयार है । परिवाद खारिज होना बतलाया ।
3. अप्रार्थी संख्या 2 ने परिवाद का जवाब पेष किया जिसमें दर्षाया है कि प्रार्थीया ने यदि फ्रिज के संबंध में कोई षिकायत दर्ज कराई है तो उसका नम्बर व जाॅबषीट उपलब्ध करवाई जावे क्योंकि प्रार्थीया ने मैकेनिक का आना बतलाया है हेकिन ष्किायत नम्बर व जाॅब ष्षीट का उल्लेख नहीं किया है । प्रार्थीया को दो वर्ष से भी अधिक समय तक अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाई है । प्रार्थीया के फ्रिज की किसी तकनीकी संस्थान के माध्यम से समुचित जांच करवाई जानी आवष्यक है ताकि फ्रिज में क्या खराबी है मालूम हो सके । अन्त उत्तरदाता अप्रार्थी के स्तर पर कोई सेवा में कमी नही ंहोना बतलाते हुए परिवाद खारिज होना दर्षाया ।
3. हमने पक्षकारान को सुना एवं पत्रावली का अनुषीलन किया ।
4. प्रार्थीया ने यह फ्रिज दिनंाक 5.3.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 से जरिए बिल क्रमांक 8062 राषि रू. 7900/- में अदा कर क्रय किया । यह फ्रिज अप्रार्थी संख्या 2 कम्पनी द्वारा निर्मित है । प्रार्थीया के इस फ्रिज में कुलिंग सहीं ढंग से नहीं होने की षिकायत परिवाद को देखने से प्रार्थीया को ष्षुरू से ही हो रही है । परिवाद में वर्णित अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के मैकेनिक द्वारा भी फ्रिज को देखा गया। तत्पष्चात् अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकृत मैकेनिक द्वारा भी फ्रिज को देखा एव ंसही भी किया लेकिन फ्रिज का कम्प्रेषर सहीं नहीं होने एवं कुलिंग की समस्या परिवाद पेष करने तक भी यथावत रही है । प्रार्थीया ने अनुतोष के रूप में फ्रिज के कम्प्रेषर को बदल कर नया लगाने का निवेदन किया है । अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब जो पत्रावली पर है, के अध्ययन से इस फ्रिज के संबंध में एक साल की वारण्टी सम्पूर्ण फ्रिज के लिए तथा 4 साल की वारण्टी कम्प्रेषर के लिए देने का उल्लेख है । अप्रार्थी संख्या 2 के जवाब में भी आया है कि फ्रिज के कम्प्रेषर में जो परेषानी है उसे वारण्टी षर्तो के अधीन आज भी दुरूस्त करने के लिए तैयार है ।
5. उपरोक्त विवेचन से हमारा निष्कर्ष है कि प्रार्थीया का यह परिवाद प्रार्थीया के प्रष्नगत फ्रिज में लगे कम्प्रेषर को बदल कर उसके स्थान पर नया कम्प्रेषर लगाने हेतु स्वीकार होने योग्य है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
6. (1) अप्रार्थीगण को आदेष दिया जाता है कि वे प्रार्थीया द्वारा जरिए बिल क्रमांक 8062 दिनांक 05.3.2012 द्वारा क्रय किए गए फ्रिज के कम्प्रेषर को आदेष से एक माह की अवधि में बदल कर उसके स्थान पर नया कम्प्रेषर लगावें तथा नए लगाए जाने वाले कम्प्रेषर पर नियमानुसार वारण्टी भी देवे ।
(2) प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से संयुक्त व पृथक पृथक रूप से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 2000/-भी प्राप्त करने की अधिकारणी होगी ।
(3) क्र.सं. 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त व पृथक पृथक रूप से इस आदेष से एक माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थीया के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(4) एक माह में आदेषित राषि का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त व पृथक पृथक रूप से उक्त राषियों पर निर्णय की दिनांक से ताअदायगी 09 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगी
(विजेन्द्र कुमार मेहता) (श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
7. आदेष दिनांक13.02.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्य सदस्या अध्यक्ष