Uttar Pradesh

Barabanki

MA/22/2024

Mohd Haseeb - Complainant(s)

Versus

BM HDB Financial Services Ltd. & Others - Opp.Party(s)

17 Oct 2024

ORDER

परिवादी की ओर से एक आवेदन धारा-40 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत देते हुये यह निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा बोलेरो वाहन का अंकन कर दिया गया था, ऐसे में निर्णय दिनांक 08.08.2024 संशोधित करते हुये आदेश पारित किया जाय।

मूल अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मूल वाद संख्या-152/2021 में इस पीठ के द्वारा दिनांक 08.08.2021 को अंतिम रूप से एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया ऐसी परिस्थिति में पुनः विपक्षी को इस आवेदन धारा-40 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है।

प्रकीर्ण वाद के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र दाखिल करते समय और निर्णय पारित होने के पूर्व परिवाद पत्र व शपथपत्र में संशोधन नहीं किया गया। चूंकि मूल वाद में अंतिम रूप निर्णय पारित किया जा चुका है ऐसी परिस्थिति में परिवादी द्वारा दाखिल पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय को संशोधित करने का कोई प्राविधान धारा-40 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में परिवादी का प्रकीर्णवाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

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