// जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, जांजगीर छ.ग.//
प्रकरण क्रमांक CC/05/2013
प्रस्तुति दिनांक 18/01/2013
प्रियंका इन्टर प्राइजेस –प्रो. राहुल मोदी
उम्र 26 साल पिता श्री शिवमोदी निवासी
मेन रोड नैला जांजगीर तह. जांजगीर
जिला जांजगीर चांपा छ.ग. ......आवेदक/परिवादी
विरूद्ध
- प्रबंधक, (डी.टी.सी.)
डमरू ट्रांसपोर्ट सर्विस,
सेक्टर-1, शिव मनोकामना मंदिर के सामने
देवेंद्र नगर रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.
- मुकेश भोपालपुरिया आ. गोविंग भोपालपुरिया
(डी.टी.सी.) निवासी नैला
जिला जांजगीर चांपा छ0ग0 ........अनावेदकगण/विरोधीपक्षकार
आदेश
(आज दिनांक 08/05/2015 को पारित)
१. आवेदक प्रियंका इन्टरप्राइजेस की ओर से प्रो. राहुल मोदी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदक डमरू ट्रांसपोर्ट के विरूद्ध सेवा में कमी के आधार पर पेश किया है और अनावेदकगण से सामान की कीमत 11,080/-रू. को ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के साथ दिलाए जाने का निवेदन किया है ।
2. परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक नैला जांजगीर में कम्प्यूटर का व्यवसाय करता है । उसने दिनांक 14.05.2012 को रायपुर स्थित हाईटेक सालूशन से 11,080/-रू. में दो नग मदर बोर्ड एवं 6 नग डी.व्ही.डी. क्रय कर उसे अनावेदकगण के ट्रांसपोर्ट कंपनी में नैला जांजगीर के लिए बुक कराया तथा रसीद प्राप्त किया, किंतु एक सप्ताह के बाद भी सामान नैला जांजगीर नहीं पहुंचा तो उसने अनावेदकगण से संपर्क किया, जिनके द्वारा दो चार दिन में सामान की डिलवरी कर दिए जाने का आश्वासन दिया गया, किंतु डिलवरी नहीं किया गया । बार-बार संपर्क करने के बाद भी जब अनावेदकगण द्वारा सामान की डिलवरी नहीं दी गई, तो आवेदक ने अपने अधिवक्ता जरिए दिनांक 29.08.2012 को विधिक नोटिस दिया, किंतु इसके बाद भी अनावेदकगण द्वारा सामान की डिलवरी नहीं दी गई । अत: उनके इस दोषपूर्ण व्यवसाय के लिए आवेदक यह परिवाद पेश करते हुए उनसे वांछित अनुतोष दिलाए जाने का निवेदन किया है ।
3. अनावेदकगण मामले में एकपक्षीय रहे, उनके लिए कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है ।
4. अनावेदकगण के एकपक्षीय होने से आवेदक अधिवक्ता का एकपक्षीय तर्क सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।
5. देखना यह है कि क्या आवेदक अनावेदकगण से वांछित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है ।
सकारण निष्कर्ष
6. आवेदक अपने परिवाद के समर्थन में अपने स्वयं का शपथ पत्र, हाईटेक सालूशन रायपुर से सामान खरीदी रसीद, अनावेदकगण के ट्रांसपोर्ट में सामान बुक कराने की रसीद, नोटिस की कापी तथा पोस्टल रसीद पेश किया है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक दिनांक 09.05.2012 को रायपुर स्थित हाईटेक सालूशन से 11,080/-रू. में दो नग मदर बोर्ड एवं 6 नग डी.व्ही.डी. क्रय कर नैला जांजगीर के लिए अनावेदकगण के ट्रांसपोर्ट में दिनांक 14.05.2012 को बुक कराया था, किंतु बार-बार संपर्क करने के बाद भी जब अनावेदकगण द्वारा सामान की डिलवरी नहीं दी गई, तो आवेदक उन्हें अपने अधिवक्ता जरिए दिनांक 29.08.2012 को विधिक नोटिस भेजा, किंतु उसके बाद भी अनावेदकगण द्वारा आवेदक को गंतव्य स्थल पर माल की डिलवरी नहीं दी गई, जो स्पष्ट रूप से मामले में अनावेदकगण के व्यवसायिक कदाचरण को दर्शित करता है ।
7. अनावेदकगण की अनुपस्थिति के कारण आवेदिका की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों का खण्डन नहीं हो पाया है । अत: उनपर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं । फलस्वरूप यह पाते हुए कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नगत मामले में आवेदक के साथ व्यवसायिक कदाचरण कर सेवा में कमी की गई है, हम आवेदक के पक्ष में अनावेदकगण के विरूद्ध निम्न आदेश पारित करते हैं
अ. अनावेदकगण, आवेदक को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा बुक कराए गए सामान की कीमत 11,080/- रू.(ग्यारह हजार अस्सी रू.) अदा करेगा तथा उस पर आवेदन दिनांक 18.01.2013 से ताअदायगी 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी अदा करेगा ।
ब. अनावेदकगण, आवेदक को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/- रू.(पाच हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा।
स. अनावेदकगण, आवेदक को वादव्यय के रूप में 1,000/- रू.(एक हजार रू.) की राशि अदा करेगा।
(अशोक कुमार पाठक) (श्रीमती शशि राठौर) (मणिशंकर गौरहा)
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