जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर
किस्तुरी सिल्क पैलेस, पुरानी मण्डी, अजमेर जरिए मालिक श्री राजेन्द्र कुमार
गुप्ता पुत्र स्व.श्री ग्यारसी लाल गुप्ता, निवासी- पुरानी मण्डी, अजमेर ।
- प्रार्थी
बनाम
1. मैेनजर, ब्लेज फलैष कोरियर लिमिटेड कारपोरेट आॅफिस 2ई/8, झण्डेवाला एक्सटेन्षन, न्यू देहली-1100664 (आदेष दिनांक 12.6.2016 के तलफ किया गया )
2. मैेनजर, ब्लेज फलैष कोरियर लिमिटेडए दुकान नं. 36, बैसमेन्ट, अजमेर टावर, अजमेर-(राजस्थान) ( नया पता- आॅन डाॅट कोरियर लिमिटेड, दुकान नं. 36, अजमेर टाॅवर, कचहरी रोड, अजमेर ) जरिए आदेष दिनांक 12.6.2016 के संषोधन किया गया )
- अप्रार्थी
परिवाद संख्या 275/2014
समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
3. नवीन कुमार सदस्य
उपस्थिति
1.श्री अषोक कुमार जैन, अधिवक्ता, प्रार्थी
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- निर्णय:ः- दिनांकः- 19.07.2016
1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हंै कि प्रार्थी फैन्सी साड़ियों का व्यापार करता है और अपना माल अन्य प्रतिष्ठानों को कोरियर सर्विस के माध्यम से भिजवाता है । इसी क्रम में उसने परिवाद की चरण संख्या 1 में वर्णित विभिन्न दिनांकों को क्रमष: 31.3.2014, 5.4.2014, 9.4.2014 एवं 23.4.2014 को अलग अलग प्रतिष्ठानों को तादादी राषि रू. 3,00,725/- की साड़ियां भिजवाने हेतु निर्धारित षुल्क अदा करते हुए अप्रार्थी के यहाॅं बुक कराई । किन्तु बावजूद गई तकाजों के भी अप्रार्थी ने साड़ियां गन्तव्य स्थान पर नहीं भिजवाई । तत्पष्चात् उसने 11.7.2014 को अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भी भिजवाया । इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने माल गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंचा कर सेवा में कमी की है । प्रार्थी ने परिवाद प्रस्तुत कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की हैं । परिवाद के समर्थन में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, मालिक ने अपना षपथपत्र पेष किया ।
2ण् अप्रार्थी को मंच द्वारा भेजा गया नोटिस अप्रार्थी द्वारा लेने से इन्कारी के साथ मंच को वापस प्राप्त हुआ । इसलिए तामील प्रर्याप्त मानते हुए अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 21.4.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।
3. प्रार्थी का तर्क है कि उसने अप्रार्थी कोरियर के माध्यम से करीब 3 लाख रूप्एयों की साड़ियां विभिन्न प्रतिष्ठानों को भिजवाने हेतु, जिसका उसने अपने परिवाद की चरण संख्या 1 में विवरण दिया है, निर्धारित षुल्क अदा करते हुए अप्रार्थी को बुक कराई थी। किन्तु अप्रार्थी ने बुक की गई साड़ियाॅं गन्तव्य स्थान पर नहीं भिजवा कर सेवादोष किया है । परिवाद स्वीकार कर वांछित अनुतोष दिलाया जावें ।
4. हमने प्रार्थी के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।
5. प्रार्थी ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों की पुष्टि अपने षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- अप्रार्थी कोरियर को बुक कराए गए माल की रसीदंे मय षुल्क राषि सहित,साड़ियों के बिल क्रमष: दिनंाक 19.3.2014, 31.3.2014, 4.4.2014, 5.4.2014 के 3 बिल,
6.4.2014, अप्रार्थी को भेजे गए नोटिस 11.7.2014 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6. प्रार्थी के कथन एवं प्रार्थी द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी के किसी खण्डन के अभाव में प्रार्थी के कथनों को नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । अप्रार्थी द्वारा बुक किए गए माल को गन्तव्य स्थान पर षुल्क प्राप्ति के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर मंच की राय में सेवा में कमी व लापरवाही का परिचय दिया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का परिवाद मंच की राय में अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय स्वीकार किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
:ः- आदेष:ः-
7. (1) प्रार्थी अप्रार्थी कोरियर से बुक किए गए माल(साड़ियों) की कीमत राषि रू. 3,00,725/- (अक्षरे रू. तीन लाख सात सौ पच्चीस मा़़त्र) प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी कोरियर से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू. 1,00,000/- (अक्षरे रू. एक लाख मात्र) एवं परिवाद व्यय के पेटे रू.5000/- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) क्रम संख्या 1 लगायत 2 में वर्णित राषि अप्रार्थी कोरियर प्रार्थी को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।
आदेष दिनांक 19.7.2016 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
(नवीन कुमार ) (श्रीमती ज्योति डोसी) (विनय कुमार गोस्वामी )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष