Rajasthan

Ajmer

CC/328/2014

ADNAAN SIDDIKI - Complainant(s)

Versus

BLAZ FLESH COURIER - Opp.Party(s)

21 Apr 2016

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/328/2014
 
1. ADNAAN SIDDIKI
AJMER
...........Complainant(s)
Versus
1. BLAZ FLESH COURIER
AJMER
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Vinay Kumar Goswami PRESIDENT
  Naveen Kumar MEMBER
  Jyoti Dosi MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला    मंच,      उपभोक्ता     संरक्षण,         अजमेर

श्री अदनान सिद्वीकी पुत्र श्री नुमान सिद्वीकी, निवासी- मकान नम्बर 475/40, फूलगली, दरगाह बाजार, अजमेर । 

                                                -         प्रार्थी


                            बनाम

संचालक( श्री दुषात जी) ब्लेज फलेष कोरियर, मधुर कोरियर, ग्राउण्ड फलोर, षाॅप  नम्बर -12, एस.एम.लोढा मार्केट, पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर । 

                                             -          अप्रार्थी 
                 परिवाद संख्या 328/2014  

                            समक्ष
1. विनय कुमार गोस्वामी       अध्यक्ष
                 2. श्रीमती ज्योति डोसी       सदस्या
3. नवीन कुमार               सदस्य

                           उपस्थिति
                  1.श्री इज्जत खान, अधिवक्ता, प्रार्थी
                  2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं  

                              
मंच द्वारा           :ः- निर्णय:ः-      दिनांकः- 21.04.2016
 
1.           प्रार्थी ( जो  इस परिवाद में आगे चलकर उपभोक्ता कहलाएगा) ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 की धारा 12 के अन्तर्गत अप्रार्थी (जो  इस परिवाद में आगे चलकर अप्रार्थी  कोरियर कम्पनी कहलाएगी)   के विरूद्व संक्षेप में इस आषय का पेष किया है कि उसने दिनंाक 12.8.20014 को अप्रार्थी कोरियर  के माध्यम से एक पार्सल जिसमें  एक फोटोफ्रेम, केडबरी चाॅकलेट बाॅक्स कीमतन  क्रमष रू. 400/- व 500/- तथा   अन्य दो आईटम  जरिए रसीद संख्या  501091693 के रू. 180/- षुल्क  जमा करा कर अपने ष्वसुर श्री मोहम्मद हारून सिद्वीकी,  मकान नम्बर 113-71/20, राजरूपुर, इलाहाबाद(उत्तरप्रदेष)  को  डिलीवर किए जाने हेतु बुक कराया । बुक करते समय अप्रार्थी कोरियर कम्पनी ने उक्त पार्सल एक सप्ताह में प्राप्तकर्ता को डिलीवर कर दिए जाने का आष्वासन दिया ।  किन्तु अप्रार्थी कोरियर कम्पनी ने उक्त पार्सल  प्राप्तकर्ता को डिलीवर नहीं किया जिसके संबंध में उसने अनेकांे बार अप्रार्थी कोरियर कम्पनी से सम्पर्क किया । अंतिम बार दिनांक 19.9.2014 को पार्सल की डिलीवरी के संबंध में सम्पर्क किया तो अप्रार्थी कोरियर कम्पनी  ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया ।  उपभोक्ता ने  उक्त कृत्य को अप्रार्थी कोरियर के पक्ष में सेवा में कमी बताते हुए परिवाद पेष कर उसमें वर्णित अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की हंै ।  
2.        अप्रार्थी  कोरियर  कम्पनी बावजूद नोटिस तामील  के न तो मंच में उपस्थित हुई और ना ही परिवाद का कोई जवाब ही पेष किया । अतः अप्रार्थी कोरियर कम्पनी के विरूद्व दिनांक 22.01.2015  को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । 
3.          विद्वान अधिवक्ता उपभोक्ता का तर्क है कि उसने जरिए रसीद संख्या  501091693 दिनंाक 12.8.20014 के अप्रार्थी कोरियर को  रू. 180/- षुल्क अदा कर  एक पार्सल जिसमें  एक फोटोफ्रेम, केडबरी चाॅकलेट बाॅक्स जिनकी कीमत  क्रमष रू. 400/- व 500/- तथा  दो  अन्य आईटम  अपने ष्वसुर श्री मोहम्मद हारून सिद्वीकी,  मकान नम्बर 113-71/20, राजरूपुर, इलाहाबाद(उत्तरप्रदेष)  को  डिलीवर किए जाने हेतु बुक कराया ।  जिसे अप्रार्थी ने  एक सप्ताह में प्राप्तकर्ता को डिलीवर कर दिए जाने का आष्वासन दिया किन्तु अप्रार्थी कोरियर ने बुक कराए गए पार्सल को  आज दिनांक तक उसके ष्वसुर को डिलीवर नहीं कर सेवादोष किया है ।
4.        हमने उपभोक्ता के तर्क  सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुषीलन किया ।  
5.           उपभोक्ता ने अपने परिवाद में वर्णित कथनों  की पुष्टि अपने  षपथपत्र के माध्यम से एवं दस्तावेज उसने जो अभिलेख पर उपलब्ध कराए हैं यथा- रसीद संख्या 30 दिनांक 6.8.2014 राषि रू. 500/-, कृष्णा स्टूडियों, अजमेर का बिल संख्या 2399 दिनांक 6.8.2014 राषि रू. 400/- अप्रार्थी कोरियर कम्पनी  को दिए गए नोटिस दिनंाक 29.9.2014 की फोटोप्रतियों से की है । यह सभी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखंडित रही है।
6.               उपभोक्ता के कथन एवं उपभोक्ता द्वारा मंच के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात को दृष्टिगत रखते हुए  अप्रार्थी कोरियर कम्पनी के किसी खण्डन के अभाव में उपभोक्ता के कथनों  को नहीं मानने का कोई आधार इस स्तर पर मंच के समक्ष विद्यमान नहीं है । अप्रार्थी कोरियर कम्पनी  द्वारा उपभोक्ता से निर्धारित षुल्क प्राप्त करने के बावजूद भी बुक कराए गए पार्सल को गन्तव्य स्थान पर नहीं भेजते हुए प्राप्तकर्ता को डिलीवर नहीं कराना हमारी राय में  अप्रार्थी कोरियर कम्पनी  का यह कृत्य सेवा में घोर कमी व लापरवाही की श्रेणी में आता है । उपभोक्ता  को उसके द्वारा बुक कराए गए पार्सल को प्राप्तकर्ता को डिलीवर नहीं होने के कारण मानसिक संताप होना  भी स्वाभाविक है ।  ऐसी स्थिति में मंच की राय में उपभोक्ता को मानसिक संताप, परिवाद व्यय व बुक कराए गए माल इत्यादि की एक मुष्त  राषि दिलाया जाना भी  न्यायोचित है ।  अतः  उपभोक्ता का परिवाद अप्रार्थी कोरियर कम्पनी  के विरूद्व एक पक्षीय  स्वीकार  किए जाने योग्य है एवं आदेष है कि:
                          :ः- आदेष:ः-
7.            (1)   उपभोक्ता अप्रार्थी कोरियर कम्पनी से मानसिक क्षतिपूर्ति के पेटे रू. 5000/- एवं परिवाद व्यय के पेटे रू. 2500/-  प्राप्त करने का अधिकारी होगा । 
               (2)   क्रम संख्या 1 में वर्णित राषि अप्रार्थी कोरियर कम्पनी  उपभोक्ता को इस आदेष से दो माह की अवधि में अदा करें   अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से उपभोक्ता के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावे ।  
          आदेष दिनांक 21.04.2016 को  लिखाया जाकर सुनाया गया ।

                
(नवीन कुमार )        (श्रीमती ज्योति डोसी)      (विनय कुमार गोस्वामी )
      सदस्य                   सदस्या                      अध्यक्ष    

 

 

 
 
[ Vinay Kumar Goswami]
PRESIDENT
 
[ Naveen Kumar]
MEMBER
 
[ Jyoti Dosi]
MEMBER

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