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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 93 सन् 2017
प्रस्तुति दिनांक 13.06.2017
निर्णय दिनांक 08-05-2019
राकेश चौहान उम्र लगभग 24 साल पुत्र श्री रामचन्दर चौहान साकिन मौजा- अहिबरनपुर सिकरौरा, तहसील- सदर, जनपद- आजमगढ़।
............................................................................................परिवादी।
बनाम
- बिरला सन लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo रजिस्टर्ड ऑफिस वन इन्डीबूलस सेन्टर टॉवर 1, 15 व 16वीं फ्लोर, जुपिटर मिल कम्पाउन्ड, 841, सेनापति बपत मार्ग, एलफीन स्टोन रोड मुम्बई- 400013 द्वारा शाखा प्रबन्धक बिरला सन लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज के सामने पेट्रोल पम्प के समीप शहर व जिला आजमगढ़, पिन कोड नं. 276001।
- हरिकेश प्रजापति कोड नम्बर (एडवाइजर) आई.जे. 1151, मोबाईल नम्बर 9452625452, बिरला सन लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिo डी.ए.वी.पी.जी. कॉलेज के सामने पेट्रोल पम्प के समीप शहर व जिला आजमगढ़ हाल मुकाम हरिकेश प्रजापति पुत्र शिवबचन प्रजापति साकिन- सुखमदतपुर, पोस्ट- कोटिया, जनपद- आजमगढ़।
.........................................................................................विपक्षीगण।
उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव
अध्यक्ष- “कृष्ण कुमार सिंह”-
परिवादी ने परिवाद पत्र प्रस्तुत कर यह कहा है कि उसने विपक्षी संख्या 02 के माध्यम से एक पॉलिसी दिनांक 12.02.2011 को 6200/- रुपये विपक्षी संख्या 02 को दिया और उसने परिवादी को पॉलिसी संख्या 004710131 दिनांक 14.02.2011 को जारी किया, जिसकी सालाना किश्त 6200/- रुपया दर्शायी गयी। प्रीमियम की धनराशि पुनः दिनांक 09.01.2012 को मुo 6254/- रुपये रसीद संख्या 30586100 द्वारा जमा किया और तृतीय वार्षिक प्रीमियम की धनराशि दिनांक 18.02.2013 को 6200/- रुपये अदा किया गया। तृतीय प्रीमियम को विपक्षी ने दिनांक P.T.O.
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04.02.2015 को वापस कर दिया। जिसके सन्दर्भ में याची को कोई सूचना नहीं दी गयी। याची ने इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र 09.03.2017 को प्रस्तुत किया। याची को दिनांक 12.06.2017 को साफ शब्दों में कहा गया कि आपका पैसा कम्पनी द्वारा नहीं दिया जाएगा। आपको जो करना हो कर लें। अतः विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी को कुल 12454/- रुपया मय 18% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करें तथा 50,000/- रुपये शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए तथा 10,000/- रुपया वाद व्यय के लिए अदा करें।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा कागज संख्या 6/1 ता 6/5 उसके द्वारा जमा की गई रसीदें व पॉलिसी, कागज संख्या 6/6 विपक्षी संख्या 01 को लिखे गए पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि वह “धारा- 13 इन्श्योरेन्स एक्ट 1938” द्वारा गठित एक संस्था है। वह 11 अगस्त, 2017 से आदित्य बिरला सन लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के नाम से व्यापार करता है। प्रतिवादी 01 उसकी ब्रांच ऑफिस है। परिवादी का जो क्लेम रिफण्ड किया जाना है वह इन्श्योरेन्स के नियमों के विरूद्ध है। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रीमियम कुछ पीरियड के लिए रिस्क के लिए होता है। परिवादी का यह कोई कथन नहीं है कि उसके द्वारा रिस्क के सम्बन्ध में बीमा नहीं था। परिवादी पॉलिसी प्राप्त किया और उसकी सारी शर्तों से वह अवगत था। विपक्षी संख्या 01 ने सारे नियमों का पालन करते हुए परिवादी का बीमा किया है। उसके द्वारा जो क्षतिपूर्ति मांगी जा रही है वह गलत है। परिवाद गलत आधार पर दाखिल किया गया है। अतः खारिज होने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 को जो पॉलिसी दी गयी। इसमें निम्नलिखित शर्तें थीं जो निम्नवत हैं-
P.T.O.
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Application No. | A41794178 |
Policy Number. | 004710131 |
Application signed date | 10.02.2011 |
Policy Plan | BSLI Vision Plan- GSB Pay 20 |
Policy Holder | Rakesh Chauhan |
Policy Issue Date | 14.02.2011 |
Policy Status | Terminated |
Gross Annual Premium | Rs.6,325.56/- |
Total Premium Paid | Rs. 12,429.58/- |
Premium Mode | Annual |
Total Sum Assured | Rs. 1,16,300/- |
Policy Cease Date | 14.02.2015 |
Policy Dispatch Date | 17.02.2011 |
Policy Delivery Date | 22.02.2011 |
Mode of Policy Delivery | Bluedart |
Refund Details | Rs. 6200/- by NEFT on 04.02.2015 |
परिवादी 2011-12 का प्रीमियम जमा किया और दिनांक 14.02.2013 को उसे तृतीय प्रीमियम जमा करना था। इस प्रकार उसकी पॉलिसी निरस्त हो गयी। उसके द्वारा 30 दिन के अन्दर कोई प्रीमियम नहीं जमा किया गया। अतः परिवाद निरस्त किया जाए।
विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यदि परिवादी कोई पॉलिसी नहीं जमा करता है तो उसे 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है। यह व्यवस्था बिरला सन लाईफ इन्श्योरेन्स में ही दी गयी है। इस सन्दर्भ में यदि हम न्याय निर्णय “बजाज एलियान्ज लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी बनाम जमुना एवं अन्य 1 (2019) सी.पी.जे. राजस्थान 189” का यदि अवलोकन करें तो इस न्याय निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च P.T.O.
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न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि यदि पॉलिसी समय से जमा नहीं की जाती है तो उसे 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस प्रकार हमारे विचार से विपक्षी संख्या 01 ने सारे नियम का उल्लंघन कर परिवादी की तीसरी किश्त जमा नहीं किया है।
अतः हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा जमा की गयी धनराशि 12,545/- रुपया (बारह हजार पांच सौ चौवन रुपया) 30 दिन के अन्दर मय 09% वार्षिक ब्याज की दर से अदा करें। विपक्षी संख्या 01 परिवादी को 3,000/- रुपया (तीन हजार रुपया) आर्थिक व मानसिक कष्ट हेतु व 1,000/- रुपया (एक हजार रुपया) वाद व्यय अदा करें।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 08-05-2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)