ASHOK MISHRA filed a consumer case on 27 Feb 2017 against BIG BAZAR in the Kanpur Nagar Consumer Court. The case no is CC/561/12 and the judgment uploaded on 29 Jun 2017.
2.प्रबन्धक पापुलर कूलिंग 127/277 यू ब्लाक निराला नगर, कानपुर नगर
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 25.09.2012
निर्णय तिथिः 09.06.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षी को तलब कर परिवादी को नया सही ए0सी0 दिलाया जाये, नया ए0सी0 खराब होने से परिवादी को पहुंची षारीरिक क्षति हेतु रू0 15000.00, आर्थिक क्षति हेतु रू0 15000.00, मानसिक क्षति हेतु रू0 15000.00, सामाजिक क्षति हेतु रू0 15,000.00 कुल रू0 60000$25699$ ब्याज$मुकद्मा खर्चा= रू0 1,00,000.00 विपक्षी से दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि परिवादी डाक्टरी का व्यवसाय करके, क्लीनिक चलाकर अपना व अपने परिवार का भरण-पोशण करता है। परिवादी ने विपक्षी बिग बाजार से दिनांक 06.06.12 को एक ए0सी0 हिताची माडल त्ण्।ण्टण् 513म्ैक् रू0 25,699.00 में नगद खरीदा था। उपरोक्त ए0सी0 घर में लगाने के तुरन्त बाद काम नहीं कर रहा था तथा कमरा बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा था। विपक्षी का जो कर्मचारी ए0सी0 लगाने आया उसने कहा कि मैं एक्सपर्ट को लेकर आ रहा हूॅ, वो ठीक कर देगा, आप परेषान न हो। किन्तु विपक्षी के यहां से न तो कोई कर्मचारी आया और न ही कोई एक्सपर्ट ही आया। ऐसी स्थिति में परिवादी का ए0सी0 खराब पड़ा है, ठीक नहीं हो पाया।
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जबकि विपक्षी ने ए0सी0 क्रय करते हुए परिवादी को आष्वासन दिया था कि यदि उक्त ए0सी0 कमरे को कूल व चिल्ड नहीं करेगा, तो बदलकर दूसरा ए0सी0 दिया जायेगा। परिवादी ने दिनांक 02.07.12 को उक्त खराब ए0सी0 की लिखित षिकायत की, जिस पर विपक्षी ने बताया कि ए0सी0 से गैस लीकेज होने के कारण कमरा ठंडा नहीं हो रहा है। जिस पर परिवादी ने खराब ए0सी0 को बदलकर दूसरा ए0सी0 लगाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुनः दिनांक 06.08.12 को परिवादी द्वारा विपक्षी को लिखित सूचना दी, किन्तु विपक्षी द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न ही ए0सी0 ठीक किया गया और न ही बदलकर नया ए0सी0 दिया गया। दिनांक 11.08.12 को परिवादी पुनः विपक्षी के प्रतिश्ठान गया, जहां खराब ए0सी0 ठीक करने की बात कही। जिस पर विपक्षी ने अभद्रतापूर्ण भाशा बोलते हुए कहा कि अब कभी षिकायत करने मेरे यहां मत आना अन्यथा मैं तुम्हे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा तथा पब्लिक के सामने गाली-गलौज किया। बावजूद विधिक नोटिस दिनांकित 27.08.12 विपक्षी द्वारा न तो ए0सी0 ठीक किया गया और न ही ए0सी0 बदलकर दूसरा ए0सी0 दिया गया। फलस्वरूप परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 24.09.14 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 21.09.12 एवं 17.01.15 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-1 के साथ संलग्नक कागज सं0-1/1 लगायत् 1/5 दाखिल किया है।
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निष्कर्श
5.फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक व एकपक्षीय रूप से, प्रष्नगत ए0सी0 की कीमत रू0 25,699.00 प्रष्नगत खराब ए0सी0 विपक्षी द्वारा प्राप्त करके, अदा करने हेतु तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को, प्रष्नगत खराब
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ए0सी0 की कीमत रू0 25,699.00, परिवादी से प्रष्नगत खराब ए0सी0 प्राप्त करके, अदा करें तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय भी अदा करें।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।
( पुरूशोत्तम सिंह ) (डा0 आर0एन0 सिंह)
वरि0सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर फोरम कानपुर नगर।
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