राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-504/2004
माई कार प्राइवेट लि0 84/54 सी जरीब चौकी जी.टी.रोड कानपुर द्वारा
निदेशक। .........अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम्
1. भूपेन्दर सिंह निवासी-118/354 फ्लैट नं0-18 राम बिहार कौशलपुरी
कानपुर।
2. रोहन मोटर्स लि0 432 मुकुन्दनगर, गाजियाबाद द्वारा प्रबंध निदेशक।
3. मारूति उद्योग लि0, पालम गुड़गांव रोड, गुड़गांव। ........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 06.05.2015
मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। यह अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि0 13.01.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें जिला मंच द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है:-
'' परिवादी का उपभोक्ता वाद विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 1 को आदेश दिया जाता है कि वह परिवादी को रूपया 10000/- क्षतिपूर्ति व रू. 1000/- वाद व्यय निर्णय के दो माह के अंदर भुगतान करें।''
इस केस में आदेश पत्र से स्पष्ट है कि वर्ष 2006 से ही अपीलकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही कोई पैरवी की गई है। इसप्रकार मौजूदा अपील में अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के कारण खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
अपीलकर्ता की अपील उसकी अनुपस्थिति में खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
-2-
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5