(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 99/2021
1. सी0एम0डी0 यू0पी0 विद्युत बोर्ड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, फाइनेंस उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन पूर्वांचल भिखारीपुर, वाराणसी।
........अपीलार्थीगण।
बनाम
भूपेन्द्र राय शर्मा उम्र लगभग 61 वर्ष पुत्र स्व0 शिव परसन राय, साकिन मौजा मय पत्रालय-कसारा, तहसील-सदर, जनपद-मऊ।
................प्रत्यर्थी।
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री संतोष कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार राय,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 03.01.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय/आदेश
परिवाद सं0- 143/2017 भूपेन्द्र राय शर्मा बनाम सी0एम0डी0, उ0प्र0 विद्युत बोर्ड व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, मऊ द्वारा पारित निर्णय व आदेश दि0 23.12.2020 के विरुद्ध यह अपील धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/परिवादी भूपेन्द्र राय शर्मा, अपीलार्थीगण/विपक्षीगण विद्युत विभाग में कर्मचारी था जिसके द्वारा दि0 31.07.2016 को उपरोक्त अपीलार्थी परिषद से अवकाश ग्रहण किया गया। चूँकि अपीलार्थीगण द्वारा लीव एण्ड इनकैशमेंट से सम्बन्धित धनराशि 8,55,680/-रू0 प्रत्यर्थी/परिवादी को समुचित समयावधि में प्राप्त नहीं करायी गई तथा उक्त धनराशि दि0 13.03.2018 को देरी से प्राप्त करायी गई, जब कि प्रत्यर्थी/परिवादी ने उपरोक्त परिवाद विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के सम्मुख दि0 11.10.2017 को योजित किया था, अतएव समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं न्याय के दृष्टिगत रखते हुए विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की तिथि से ब्याज की देयता निर्धारित की गई तथा अपीलार्थीगण विद्युत विभाग को आदेशित किया कि वह प्रत्यर्थी/परिवादी को समस्त देय ब्याज सहित 30 दिवस की अवधि में भुगतान करें।
हमारे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य को सुना गया। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय व आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया गया तथा पूर्व आदेश के अनुपालन में अपीलार्थीगण/विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत विवरण चार्ट प्रार्थना पत्र दि0 30.11.2021 का परिशीलन किया गया जिसमें यह तथ्य अंकित किया गया है कि विवादित धनराशि 32,682/-रू0 में से आधी धनराशि लगभग 16,400/-रू0 अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के सम्मुख अपील प्रस्तुत/दाखिल करते समय जमा किया गया तदोपरांत पुन: बाकी धनराशि गणना करते हुए 16,400/-रू0 इस न्यायालय के सम्मुख जमा किया गया। अर्थात कुल धनराशि 32,800/-रू0 अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय व आदेश के अनुपालन में जमा की गयी है।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रस्तुत अपील इस आदेश के द्वारा निस्तारित की जाती है कि अपीलार्थीगण विद्युत विभाग द्वारा जमा की गई समस्त उपरोक्त मूल धनराशि 32,800/-रू0 तथा उपरोक्त धनराशि पर ब्याज की देयता की गणना करते हुए राज्य आयोग के कार्यालय द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी के पक्ष में देय धनराशि का चेक 30 दिवस की अवधि में जारी किया जावे, जिस हेतु प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता कार्यालय में 01 सप्ताह में समुचित विधिनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1