(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील सं0 :- 1681/2018
(जिला उपभोक्ता आयोग, (प्रथम) बरेली द्वारा परिवाद सं0- 239/2017 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27/06/2018 के विरूद्ध)
M/S Shriram Transport finance Co. Ltd, 101-106, 1st Floor, Shiv Chambers-Sector 11, C,B,D,Belapur,Navi Mumbai and another.
- Appellants
Versus
Bhoore Khan S/O Ibrahim R/O Islamnagar-Tehsil-Bisauli-District-Badaun and another.
समक्ष
- मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
- मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य
उपस्थिति:
अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- श्री विष्णु कुमार मिश्रा
प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता:- कोई नहीं
दिनांक:-09.09.2022
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
- जिला उपभोक्ता आयोग, (प्रथम) बरेली द्वारा परिवाद सं0- 239/2017 भूरे खॉ बनाम मैसर्स श्रीराम मोटर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27/06/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील पर सुना गया। अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि परिवादी द्वारा खाता विवरण के अनुसार 7,50,000/- रूपये का ऋण प्राप्त किया गया, जबकि अदायगी केवल 5,88,325/- रूपये की गयी है और इस राशि पर ब्याज राशि भी बकाया है, परंतु जिला उपभोक्ता मंच ने बगैर किसी विवरण को सत्यापित किये 3,00,000/- रूपये वापस करने का आदेश कर दिया और उन्हें परिवाद के लम्बित रहने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।
- निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी द्वारा 3,00,000/- जमा किया गया है, इस बिन्दु पर जिला उपभोक्ता मंच ने अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया इसलिए जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश अपास्त होकर पुन: गुणदोष पर पारित किये जाने योग्य है।
-
अपील स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश अपास्त किया जाता है। पत्रावली जिला उपभोक्ता मंच के गुणदोष के विचारण करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 11.10.2022 को जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष उपस्थित हों। अपीलार्थी इस तिथि पर अपना लिखित कथन जिला उपभोक्ता मंच के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को कोइ लिखित कथन दाखिल करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा एवं 03 माह के अंदर निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
अपील में उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
संदीप, आशु0 कोर्ट नं0-2