राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 356/2016
(मौखिक)
Bhup narain sachan, aged about 65 years, son of Late Raj narain sachan, R/o House number 212 E.W.S., Barra 4 Kanpur nagar.
………….Appellant
Versus
Reliance general insurance company Limited, fifth floor, Mega mall, The Mall, Kanpur nagar.
…………… Respondent
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री धुवेन्द्र प्रताप सिंह,
विद्वान अधिवक्ता। ,
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा ,
विद्वान अधिवक्ता।
अपील सं0- 448/2016
Kotak Mahindra bank Ltd, AFD Division IInd floor, above Kmbl, Meghdoot hotel building Kanpur, through its authorised representative Deepak gupta, presently posted as Senior Manager.
………….Appellant
Versus
1. Bhup narayan sachan, S/o Late Raj Narayan sachan Resident of House no. 212 E.W.S., Barra 4 Kanpur nagar.
2. Reliance general insurance company Ltd, 5th floor, Mega maal, The Maal, Kanpur nagar.
…………… Respondents
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राजेन्द्र कुमार यादव,
विद्वान अधिवक्ता। ,
प्रत्यर्थी सं0- 1 की ओर से उपस्थित : श्री ध्रुवेन्द्र प्रताप सिंह, ,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0- 2 की ओर से उपस्थित : श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 27.03.2018
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
इजरावाद सं0- 56/2013 भूप नारायण सचान बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 में जिला फोरम फोरम, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दि0 14.01.2016 के विरूद्ध उपरोक्त अपील सं0- 356/2016 परिवादी/डिक्रीदार भूप नारायण सचान की ओर से और उपरोक्त अपील सं0- 448/2016 कोटक महिन्द्रा बैंक लि0 जो परिवादी भूप नारायण का फाइनांसर है की ओर से प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलें जिला फोरम के एक ही आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अत: दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
अपील सं0- 356/2016 में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवेन्द्र प्रताप सिंह और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अपील सं0- 448/2016 में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार यादव व प्रत्यर्थी सं0- 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवेन्द्र प्रताप सिंह और प्रत्यर्थी सं0- 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र कुमार मिश्रा उपस्थित आये हैं।
मैंने दोनों अपील में उभयपक्ष के तर्क को सुना है।
उपरोक्त इजरावाद सं0- 56/2013 परिवाद सं0- 732/2010 भूप नारायण सचान बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कं0लि0 में जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय और आदेश दि0 29.11.2012 के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया है और जिला फोरम के निर्णय द्वारा इजरावाद में पारित आक्षेपित आदेश दि0 14.01.2016 से स्पष्ट है कि इजरावाद के निर्णीत ऋणी/बीमा कम्पनी ने जिला फोरम द्वारा पारित निर्णय और आदेश का अनुपालन करते हुए डिक्रीदार/परिवादी के क्लेम का अन्तिम निस्तारण कर दिया है और तदनुसार 2,70,000/-रू0 का भुगतान डिक्रीदार/परिवादी को कर दिया है। इजरावाद में जिला फोरम के निष्पादन अधीन निर्णय और आदेश का अनुपालन किया जाना है और निर्णीत ऋणी ने जिला फोरम के निर्णय का अनुपालन पूर्ण रूप से कर दिया है। इजरावाद में निर्णीत ऋणी द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी के बीमा दावा के सम्बन्ध में लिये गये अन्तिम निर्णय पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इजरावाद में निष्पादन अधीन निर्णय का ही अनुपालन कराया जा सकता है और निर्णीत ऋणी ने निष्पादन अधीन निर्णय का अनुपालन कर दिया है। यदि डिक्रीदार/परिवादी निर्णीत ऋणी/बीमा कम्पनी द्वारा निष्पादन अधीन निर्णय के अनुपालन में अपने दावे के सम्बन्ध में पारित अन्तिम निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह नये वाद हेतुक के आधार पर विधि के अनुसार परिवाद प्रस्तुत कर सकता है।
फाइनांसर कोटक महिन्द्रा बैंक लि0 न तो परिवाद में और न ही इजरावाद में पक्षकार है। अत: इजरावाद में पारित आक्षेपित आदेश दि0 14.11.2016 के विरुद्ध उसके द्वारा प्रस्तुत अपील ग्राह्य नहीं है। फाइनांसर कोटक महिन्द्रा बैंक लि0 अपनी अवशेष धनराशि की परिवादी भूप नारायण सचान से विधि के अनुसार वसूली करने हेतु और तदनुसार विधि के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।
उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर वर्तमान दोनों अपीलें निरस्त किये जाने योग्य हैं। अत: निरस्त की जाती हैं।
इस निर्णय की मूल प्रति अपील सं0- 356/2016 में रखी जाए एवं इसकी एक प्रमाणित प्रति अपील सं0- 448/2016 में भी रखी जाए।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
शेर सिंह आशु0,
कोर्ट नं0-1