Uttar Pradesh

StateCommission

A/103/2019

Canara Bank - Complainant(s)

Versus

Bhola Nath Tripathi - Opp.Party(s)

Nitin Khanna

11 Apr 2023

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/103/2019
( Date of Filing : 21 Jan 2019 )
(Arisen out of Order Dated 19/09/2018 in Case No. Complaint Case No. CC/125/2016 of District Amethi)
 
1. Canara Bank
Bangluru
...........Appellant(s)
Versus
1. Bhola Nath Tripathi
Amathi
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 11 Apr 2023
Final Order / Judgement

( मौखिक )

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।

 

अपील संख्‍या : 103/2019

 

केनरा बैंक व दो अन्‍य

 

भोला नाथ त्रिपाठी

दिनांक : 11-04-2023

 

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय

     परिवाद संख्‍या-125/2016 भोला नाथ त्रिपाठी बनाम शाखा प्रबन्‍धक, केनरा बैंक व दो अन्‍य में जिला उपभोक्‍ता आयोग, अमेठी  द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनां‍क 19-09-2018 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अन्‍तर्गत इस न्‍यायालय के सम्‍मुख योजित की गयी है।

     अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता श्री नितिन खन्‍ना उपस्थित। प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्‍ता श्री विवेक त्रिपाठी उपस्थित।

     उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्‍तागण की ओर से यह तथ्‍य उल्लिखित किया गया कि प्रस्‍तुत अपील से संबंधित विवाद पक्षकारों के मध्‍य अंतिम रूप से सुलह/समझौते एवं आपसी सहमति के अनुसार सुलझा लिया गया है अर्थात पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से विवाद को समाप्‍त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है।

     पक्षकारों के विद्धान अधिवक्‍तागण के उपरोक्‍त कथन एवं उक्‍त तथ्‍यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं इस मत का हूँ कि चूंकि पक्षकारों के मध्‍य विवाद को आपसी सहमति के आधार पर सुलझा लिया गया है और पक्षकारों के

 

 

-2-

मध्‍य अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। अत:  प्रस्‍तुत अपील को अंतिम  रूप से निस्‍तारित किया जाता है।

     अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्‍तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

(न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)

अध्‍यक्ष

प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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