(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1041/2011
यूनियन आफ इंडिया द्वारा जनरल मैनेजर नार्थ सेन्ट्रल रेलवे व अन्य
बनाम
श्रीमती भावना तिवारी व अन्य
दिनांक : 09.01.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-445/2004, कु0 मंजूरानी गुप्ता व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: स्वयं पीठ द्वारा प्रश्नगत निर्णय एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. जिला उपभोक्ता मंच ने परिवाद इस आधार पर स्वीकार किया है कि परिवादी का सूटकेस ट्रेन से गायब हो गया, परंतु चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अद्यतन भोला बनाम यूनियन आफ इंडिया में व्यवस्था दी गयी है कि रेल में यात्रा करते समय सामान की चोरी होने पर रेलवे विभाग उत्तरदायी नहीं है। अत: इस नजीर के अनुपालन में कहा जा सकता है कि यात्रा के दौरान कारित क्षति के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3