(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1807/2009
The New India Assurance Co. Ltd. Versus Bhawani Shanker & others
दिनांक : 25.07.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-53/2006, भवानी शंकर बनाम शाखा प्रबंधक, दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं0लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, महामाया नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 07.09.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री जफर अजीज को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली एवं प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने केवल 10,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है, जो साक्ष्य की व्याख्या पर आधारित है, परंतु इस पर ब्याज 11 प्रतिशत की दर से अधिरोपित किया गया है, जो अत्यधिक है। अत: ब्याज दर 06 प्रतिशत किया जाना उचित प्रतीत होता है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश में ब्याज की देयता 11 प्रतिशत के स्थान पर 06 प्रतिशत की दर से देय होगी। शेष निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2