Rajasthan

Kota

CC/44/2005

Parvej ahmad - Complainant(s)

Versus

Bhatiya Agency - Opp.Party(s)

Ramesh chand gautam

14 May 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-44/05

परवेज अहमद पुत्र फारूख अहमद आयु 34 साल जाति मुसलमान निवासी न्यू मिडिल स्कूल के पीछे मोखापाडा, कोटा।                           परिवादी

                    बनाम

01.    भाटिया ऐजेन्सी, घोउे वाले बाबा एरोड्राम सर्किल कोटा जर्ये मैनेजर।
02.    अध्यक्ष, विडियोकोन अनटरनेशनल लि0,मित्तल कोर्ट,17 फ्लोर, सी.विंग, नारीमन     प्वाइंट,मुम्बई,400021                                    अप्रार्थीगण


    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
02.     अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
 

 

            निर्णय             दिनांक 14.05.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने   दिनांक 02.06.98 को एक विडियोकोन बजूका रंगीन टी वी 53 सेमी. केश मेमो चालान नं. 15877 तदादी 19,990/- रूपये का मनीबेग स्कीम के तहत खरीद किया था, उक्त राशि में से 5,000/- रूपये कंपनी द्वारा प्राप्त की गई और 14,990/- रूपये मनीबेड डिपोजिट स्कीम के तहत जमा की गई जो 6 साल बाद अप्रार्थीगण द्वारा परिवादी को वापस देने का वायदा किया गया था। उक्त 6 साल दिनांक 02.06.04 को पूरे हो चुके है, इसलिये परिवादी 14,990/- रूपये अप्रार्थी सं.1 से मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। परिवादी ने अप्रार्थीगण से उक्त राशि की मांग की तो उसका कोई जवाब नहीं दे रहे है।परिवादी ने अप्रार्थीगण कानूनी नोटिस भी दिलवाया परन्तु उक्त राशि का भुगतान नहीं किया। अप्रार्थीगण ने परिवादी को उक्त राशि  का भुगतान न कर उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से 14,990/- रूपये मय ब्याज, मानसिक क्षति, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।  


    अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध दिनांक 16.06.09 को तथा अप्रार्थी सं.2 के विरूद्ध दिनांक 30.03.15 को एक पक्षीय कार्यवाही जिला मंच में उपस्थित नहीं होने के कारण अमल में लाई गई।     


    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-

01.    आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, टी.वी केश मेमो की फोटो कापी परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 

02.    आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?

    पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि परिवादी ने दिनांक 02.06.98 को एक विडियोकोन बजूका रंगीन टी वी 53 सेमी. केश मेमो चालान नं. 15877 तदादी 19,990/- रूपये का मनीबेग स्कीम के तहत खरीद किया था, उक्त राशि में से 5,000/- रूपये कंपनी द्वारा प्राप्त की गई और 14,990/- रूपये मनीबेड डिपोजिट स्कीम के तहत जमा की गई जो 6 साल बाद अप्रार्थीगण द्वारा परिवादी को वापस देने का वायदा किया गया था। उक्त 6 साल दिनांक 02.06.04 को पूरे हो चुके है, इसलिये परिवादी 14,990/- रूपये अप्रार्थी सं.1 से मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि परिवादी के परिवाद, परिवादी के शपथ-पत्र, दस्तावेजी रेकार्ड से होती है।  अप्रार्थीगण ने मंच में उपस्थित होकर उक्त कथनों का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से खंडन नहीं किया है। अप्रार्थीगण के खंडन के अभाव में परिवादी के उक्त कथनों को मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। उपरोक्त विवेचन, विशलेषण के आधार पर अप्रार्थीगण का सेवादोष पाया जाता है।  

03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः आंशिक रूप से स्वीकार  किये जाने योग्य है। 
 
                   


                  आदेश 

     परिवादी परवेज अहमद का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

01.    अप्रार्थीगण संयुक्ततः अथवा पृथकततः परिवादी को 14990/- रूपये, अक्षरे चैदह     हजार नो सो नव्वे रूपये तथा इस राशि     पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज 02.    06.04 से ताअदायगी ब्याज अदा करेगे। 
02.    अप्रार्थीगण संयुक्ततः अथवा पृथकततः परिवादी को मानसिक क्षति 2,000/-            रूपये अक्षरे दो हजार रूपये, परिवाद खर्च 1,000/- रूपये,अक्षरे एक हजार रूपये     अदा करे।
03.    अप्रार्थीगण संयुक्ततः अथवा पृथकततः उक्त आदेश की पालना निर्णय के दिनांक     से दो माह के अदर करे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 14.05.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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