(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-316/2010
मैसर्स अरविन्द व्हीकिल्स प्रा0लि0 बनाम मैसर्स भास्कर जेनसेट प्रा0लि0 तथा एक अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक : 25.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-240/2006 में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.7.2009 के विरूद्ध स्वंय परिवादी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एन. मिश्रा तथा प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.एस. बिसारिया को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग ने जनरेटर सेट खराब होने पर विपक्षी सं0-2 को इसकी मरम्मत करने का आदेश पारित किया है।
3. अपील के ज्ञापन में यह अनुरोध किया गया है कि यह दायित्व परिवाद के विपक्षी सं0-1 को दिया जाना चाहिए था न कि विपक्षी सं0-2 को। इसी परिवाद संख्या-240/2006 के विरूद्ध विपक्षी सं0-2 की ओर से प्रस्तुत की गई अपील संख्या-1405/2009 में पारित निर्णय दिनांकित 9.8.2016 की प्रति प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत की गई है, जिसमें उक्त अपील स्वीकार करते हुए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 24.7.2009 को अपास्त किया गया है, इसलिए विपक्षी सं0-2, मैसर्स इशीपन एजेंसी प्रा0लि0 के विरूद्ध कोई दायित्व परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2