Uttar Pradesh

Kanpur Nagar

CC/507/14

KANTI VAIBHAV SONKER - Complainant(s)

Versus

BHARTI AIRTEL - Opp.Party(s)

26 Sep 2015

ORDER


जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।

   अध्यासीनः      डा0 आर0एन0 सिंह........................................अध्यक्ष    
    पुरूशोत्तम सिंह...............................................सदस्य
    
    

उपभोक्ता वाद संख्या-507/2014
कान्ती वैभव सोनकर पुत्र स्व0 सतीष चन्द्र सोनकर मकान नं0-78/227, लाटूष रोड, थाना अनवरगंज, कानपुर नगर-208001
                                  ................परिवादी
बनाम
1.    भारती एयरटेल लि0 टी0सी0जी0 7/7 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
2.    भारती एयरटेल लि0 प्लाट नं0-16 उद्योग विहार फसे-प्ट गुड़गांव-122015
3.    डिमान्ड टू हलचल टेलीकाम एण्ड मूवीस म0/दु0 नं0-78/235 लाटूष रोड, कानपुर-208001
                             ...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिला तिथिः 11.11.2014
निर्णय की तिथिः 27.04.2017
डा0 आर0एन0 सिंह अध्यक्ष द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1.      परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि परिवादी को विपक्षीगण से, विधिक सलाह व्यय, कराया भाड़ा, नोटिस व्यय, अन्य कुल रू0 1,00,000.00 तथा कश्ट क्लेष, पीड़ा, झूठा प्रलोभन, धोखाधड़ी, छल, गुमराह करना तथा मानसिक कश्ट हेतु क्षतिपूर्ति रू0 5,00,000.00 दिलाया जाये।
2.     परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि एयरटेल की तरफ से परिवादी के मो0नं0-9935199428 पर दिनांक 17.10.14 को 3ः56 सायं पर एक संदेष आया, जिसमें रू0 97.00 में 1 जी.बी. 2जी डेटा 28 दिन की वैधता के साथ देने का प्रलोभन दिया गया। जिस पर परिवादी ने दिनांक 17.10.14 को ही रू0 97.00 भुगतान कर रिचार्ज करवा लिया। तदोपरान्त 200 एम.बी. डेटा 10 दिन की वैधता के साथ- संदेष परिवादी को प्राप्त हुआ। जिसकी सूचना परिवादी ने अविलम्ब कस्टमर केयर को काल करके दी।  कस्टमर केयर  की तरफ से परिवादी 
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...2...

को आष्वासन दिया गया कि 200 एम.बी. डेटा तुरंत तथा 800 एम.बी. डेटा कुछ घंटों बाद आटोमैटिक आ जायेगा तथा उसकी वैधता भी जोड़ दी जायेगी। परिवादी के पास कुछ दिन बाद 800 एम.बी. डेटा दिया गया, किन्तु 800 एम.बी. डेटा वैधता 18 दिन का संदेष आया, जिसकी सूचना पुनः परिवादी द्वारा कस्टमर केयर को दी गयी। कस्टमर केयर द्वारा कुछ दिन बाद पूरी वैधता देने का आष्वासन दिया गया। कुछ दिन बाद वैधता न आने पर परिवादी की ओर से काल करके षिकायत की गयी, जिस पर सेवा प्रतिनिधि ने जल्द ही वैधता देने का आष्वासन दिया और कहा कि कंपनी की तरफ से काल आयेगी। किन्तु परिवादी को एयरटेल की तरफ से कोई काल नहीं आयी। परिवादी की षिकायत पर सीनियर अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि दिनांक 17.10.14 को परिवादी की तरफ से जो रिचार्ज कराया गया था, उसमें दिनांक 03.11.14 को 18 दिन की अवधि बीत जाने के बाद आटोमैटिक 10 दिन की वैधता जोड़ दी जायेगी एवं यह वैधता एक साथ न मिलकर टुकड़ों में दी जायेगी। यानी 200 एम.बी. की वैधता 10 दिन तथा 800 एम.बी. की वैधता 18 दिन और यह भी कहा गया कि 10 दिन पष्चात वैधता नहीं आती है तो परिवादी काल कर सकता है। परिवादी के उक्त नम्बर पर वैधता नहीं जोड़ी गयी तथा उसके मेन एकाउन्ट से इन्टरनेट एक्सेस का पैसा कटने लगा। परिवादी द्वारा विपक्षी के सीनियर अधिकारी से संपर्क करने पर परिवादी को सीनियर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 200 एम.बी. की वैधता 10 दिन तथा 800 एम.बी. की वैधता 18 दिन होती है। 200 एम.बी. की वैधता भी उसी दिन से जोड़ी जायेगी। इस प्रकार परिवादी को एयरटेल की तरफ से झूठा प्रलोभन देकर छला गया और मानसिक प्रताड़ना दी गयी। अतः परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3.    परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 20.12.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
...3...

परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4.    परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 10.11.14 एवं 06.02.17 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची कागज सं0-1 के साथ संलग्न कागज सं0-1/1 लगायत् 1/5 एवं सूची कागज सं0-2 के साथ संलग्न कागज सं0-2/1 व 2/2 दाखिल किया है।
निष्कर्श
5.    फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिषीलन किया गया।
6.    परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है विपक्षीगण की ओर से बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में परिवादी की ओर से प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं। 
    अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी सं0-1 व 2 के विरूद्ध आंषिक व एकपक्षीय रूप से, रू0 97.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली तक के लिए तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी 
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...4...

द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7.     परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षी सं0-1 व 2 के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षी सं0-1 व 2, परिवादी को, रू0 97.00 मय 8 प्रतिषत वार्शिक ब्याज की दर से प्रस्तुत परिवाद योजित करने की तिथि से तायूम वसूली अदा करें तथा रू0     2000.00  परिवाद व्यय भी अदा करें। 

      (पुरूशोत्तम सिंह)                  (डा0 आर0एन0 सिंह)
        वरि0सदस्य                              अध्यक्ष
    जिला उपभोक्ता विवाद                     जिला उपभोक्ता विवाद       
         प्रतितोश फोरम                           प्रतितोश फोरम
         कानपुर नगर।                            कानपुर नगर।

    आज यह निर्णय फोरम के खुले न्याय कक्ष में हस्ताक्षरित व दिनांकित होने के उपरान्त उद्घोशित किया गया।

      (पुरूशोत्तम सिंह)                  (डा0 आर0एन0 सिंह)
        वरि0सदस्य                              अध्यक्ष
    जिला उपभोक्ता विवाद                     जिला उपभोक्ता विवाद       
         प्रतितोश फोरम                           प्रतितोश फोरम
         कानपुर नगर।                            कानपुर नगर।
परिवाद संख्या-507/2014

 

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