(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1979/2010
धीरेन्द्र केशरवानी उर्फ डी.के. केशरवानी बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड व अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 04.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपील पेश हुई। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवादी ने दिनांक 8.8.2007 को विपक्षी सं0-2 से एयरटेल कंपनी का सिम एवं सैमसंग कंपनी का मोबाइल सेट अंकन 1900/-रू0 में लिया था, जिसमें दो साल की वारण्टी दी गई थी, परन्तु 25 दिन बाद ही कंपनी ने कनेक्शन काट दिया और तीन दिन बाद जोड़ा गया। इन तीन दिनों में जो मानसिक क्षति हुई, उसी की पूर्ति के लिए परिवाद प्रस्तुत किया गया।
विपक्षी का कथन है कि परिवादी ने पहचान साबित नहीं की थी, इसी पहचान को साबित करने के लिए कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, जो नियमों के अनुसार है।
विद्वान जिला आयोग ने भी इस तथ्य को स्थापित मानते हुए परिवाद खारिज किया है। किसी भी उपभोक्ता की पहचान स्थापित करना नियमों के अंतर्गत मान्य है, इसलिए यदि पहचान से संबंधित कोई त्रुटि कारित होती है तब पहचान सुनिश्चित करने तक मोबाइल कनेक्शन काटा जा सकता है, इसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2